उमराह के लिए उमराह परमिट है जरूरी

सऊदी में उमराह के लिए तीर्थयात्रियों के पास उमराह वीजा होना आवश्यक है। हज और उमराह मंत्रालय ने कहा है कि इस वीजा की वैधता 90 दिनों की होती है। इसकी वैधता समाप्त होने के पहले यात्रियों को लौटना अनिवार्य है।

उमराह वीजा पर सऊदी जाने वाले यात्री कितने दिनों के लिए सऊदी में रह सकते हैं?

हज और उमराह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि उमराह वीजा पर सऊदी आने वाले लोग 90 दिनों के लिए सऊदी में रह सकते हैं।

अगर आप उमराह पर जा रहे हैं तो इस बात को निश्चित करें कि आपके पास वैध परमिट हो। अगर किसी यात्री के पास वैध परमिट नहीं पाया जाता है तो उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस अधिकारियों के द्वारा दंड भी दिया जा सकता है। उमराह के लिए जाने वाले लोगों को सारे नियमों का पालन करना होगा।

Satyam Kumari

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line <b>"Reach Satyam kumari."</b>