सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक यानी Al-Muroor ने गाड़ी के मालिक और खरीदार के लिए नियमों को साफ कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर गाड़ी बेचने वाले व्यक्ति पर कोई पुराना ट्रैफिक जुर्माना बकाया है, तो भी गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो अपनी पुरानी गाड़ी बेचना चाहते हैं।
ट्रांसफर के लिए जरूरी शर्तें
गाड़ी का मालिकाना हक ट्रांसफर करने के लिए कुछ नियम पूरे करने होंगे। सबसे पहले गाड़ी का Registration यानी Istimara वैध होना चाहिए। इसके साथ ही गाड़ी का Periodic Technical Inspection यानी Fahas भी समय पर अपडेट होना जरूरी है।
खरीदार को किन बातों का रखना होगा ध्यान
भले ही बेचने वाले पर जुर्माना हो, लेकिन गाड़ी खरीदने वाले व्यक्ति का ट्रैफिक रिकॉर्ड एकदम साफ होना चाहिए। अगर खरीदार पर कोई ऐसा जुर्माना है जो ओनरशिप ट्रांसफर में बाधा बनता है, तो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। आप इस पूरी प्रक्रिया को Absher प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों पक्षों के पास National ID या वैध Residency Permit का होना अनिवार्य है। साथ ही गाड़ी का बीमा यानी Insurance भी चालू होना चाहिए और ट्रांसफर फीस के तौर पर करीब 150 Saudi Riyals का भुगतान करना होता है।
