सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने उन प्रवासियों को सख्त चेतावनी दी है जिन्होंने अपने वीज़ा की समय सीमा पार कर ली है। हज 2026 के सीजन को देखते हुए सरकार अब नियमों को सख्ती से लागू करने जा रही है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला सऊदी में है, तो इन नियमों को ध्यान से समझ लें वरना कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

वीज़ा ओवरस्टे करने पर कितनी सज़ा और जुर्माना होगा?

सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक, जो लोग अपने वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद भी सऊदी अरब में रुकेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार उल्लंघन करने वालों को 6 महीने तक की जेल हो सकती है और 50,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही ऐसे प्रवासियों को सऊदी अरब से डिपोर्ट यानी बाहर भी निकाला जाएगा।

बिना परमिट हज करने और मदद करने पर क्या नियम हैं?

मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि विज़िट वीज़ा किसी भी कैटेगरी का हो, वह हज करने की अनुमति नहीं देता है। जो लोग बिना आधिकारिक परमिट के हज करने की कोशिश करेंगे, उन पर 20,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगेगा। वहीं, अगर कोई व्यक्ति बिना परमिट वाले तीर्थयात्रियों को शरण देता है, उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है या स्पॉन्सर करता है, तो उस पर 100,000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसे मामलों में कोर्ट की मंजूरी से गाड़ी भी ज़ब्त की जा सकती है और डिपोर्ट होने वाले व्यक्ति पर 10 साल का री-एंट्री बैन लग सकता है।

वीज़ा विस्तार की समय सीमा और रिपोर्टिंग के नियम

सरकार ने कुछ समय पहले 18 अप्रैल 2026 तक बिना जुर्माने के देश छोड़ने की छूट दी थी, लेकिन अब यह समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जो लोग अब भी सऊदी में हैं और उनका वीज़ा खत्म हो गया है, उन्हें तुरंत General Directorate of Passports (Jawazat) से संपर्क कर अपनी रवानगी तय करनी चाहिए। किसी भी नियम के उल्लंघन की जानकारी देने के लिए मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत के लोग 911 पर और बाकी क्षेत्रों के लोग 999 पर कॉल कर सकते हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

वीज़ा ओवरस्टे होने पर अधिकतम कितना जुर्माना लग सकता है?

सऊदी अरब में वीज़ा ओवरस्टे करने वालों पर अधिकतम 50,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें 6 महीने तक की जेल हो सकती है।

क्या विज़िट वीज़ा पर हज की अनुमति है?

नहीं, सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अनुसार किसी भी कैटेगरी का विज़िट वीज़ा हज करने की अनुमति नहीं देता है। इसके लिए आधिकारिक हज परमिट होना अनिवार्य है।