सऊदी में कामगारों की छुट्टी को लेकर नई गाइडलाइन जारी किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि अगर कामगार के किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसे पेड लीव की सुविधा प्रदान की जाएगी। Ministry of Human Resources and Social Development के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगर किसी कामगार के परिजन की मृत्यु होती है तो उसे 5 दिन की छुट्टी दी जाएगी।
5 दिन की पेड लीव की सुविधा
कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कामगारों को इस दौरान बड़ी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है और उन्हें कम से छुट्टी नहीं मिलने के कारण दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि मानसिक तनाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में कामगारों को यह जानना जरूरी है कि उनके लिए छुट्टी की सुविधा दी जाती है।
भाई या बहन की मृत्यु पर 3 दिन की छुट्टी दी जाती है। माता, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी, पति/पत्नी की मृत्यु पर छुट्टी दी जाएगी।
बच्चों के जन्म पर दी जाएगी 7 दिन की छुट्टी
इसके अलावा कामगारों को बच्चों के जन्म पर भी छुट्टी दी जाती है। बच्चों के जन्म पर कामगार को 7 दिन की छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि मैटरनिटी लीव को 10 से बढ़ाकर 12 सप्ताह कर दिया गया है।