कामगारों के लिए नया नियम जल्द ही लागू होने वाला है

सऊदी में अब कामगारों के लिए नया नियम जल्द ही लागू होने वाला है। इन नियमों में कामगारों के काम, कर्तव्य और अधिकारों को लेकर जानकारी दी गई है। इन नए नियमों के मुताबिक अब नियोक्ता 21 वर्ष से कम उम्र के कामगारों को नियुक्त नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कामगार को वह काम करने के लिए भी फोर्स नहीं किया जा सकता है जिसका ज़िक्र कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है।

सहमति से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है

नए नियमों में नियोक्ता और कामगारों को एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का जिक्र किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट में दोनो पार्टी का address, email, contact number आदि रहना चाहिए। दोनों पक्षों की सहमति से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है।

मालिक या उनके परिजन की किसी भी तरह की निंदा या ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो

कामगार को पूरी निष्ठा के साथ काम करना होगा। इसके अलावा उसे अपने मालिक या उनके परिजन की किसी भी तरह की निंदा या ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। इसके अलावा उसे इस्लामिक धर्म को भी सम्मान देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट या ईकामा के अलावा नियोक्ता कोई भी काम नहीं करा सकता है।

कामगारों का कोई भी कागजात रखने के लिए नियोक्ता हकदार नहीं

नियोक्ता को ऐसा कोई भी काम नहीं करना होगा जिससे कामगार की स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए। कामगारों का कोई भी कागजात रखने के लिए नियोक्ता हकदार नहीं है। कामगार को सप्ताह में एक दिन का आराम, 30 दिन का एनुअल लीव, 30 दिन का सिक लीव और एंड ऑफ़ सर्विस बेनिफिट्स।

 

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।