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  • विदेशी कामगारों के सहमति की अनिवार्यता को हटा लिया गया
  • इनपर होगा लागू 

विदेशी कामगारों के सहमति की अनिवार्यता को हटा लिया गया

सऊदी में जॉब बदलने के लिए विदेशी कामगारों के सहमति की अनिवार्यता को हटा लिया गया है। कहा गया है कि अगर बात iqama (residency permit) में प्रोफेशन बदलने की है तो अब विदेशी कामगारों की सहमति की जरूरत नहीं है।

यह नियम 8 क्षेत्रों में लागू होगा

अभी फिलहाल यह नियम 8 क्षेत्रों में लागू होगा। जिनमे doctor, expert, specialist, engineer, specialized expert, monitoring technician, कामगार और सामान्य कामगार शामिल हैं।

बताते चलें कि कामगारों के प्रोफेशन बदलने की स्थिति में उनकी अनुमति जरूरी होती है। लेकिन अब इस नियम को बदल लिया गया है।

 

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।