सऊदी अरब के टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) ने टैक्स जुर्माने और पेनल्टी को माफ करने की अपनी स्कीम को आगे बढ़ा दिया है। अब लोग 30 जून 2026 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
वित्त मंत्री (Minister of Finance) की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो अपनी टैक्स देनदारियां पूरी करना चाहते हैं लेकिन जुर्माने की रकम की वजह से परेशान थे।
जुर्माना माफी की पूरी जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| अंतिम तिथि | 30 जून 2026 |
| किन टैक्स पर लागू | Corporate Income Tax (CIT), Withholding Tax (WHT), VAT, Excise Tax, और Real Estate Transaction Tax (RETT) |
| किन जुर्माने माफ होंगे | देरी से रजिस्ट्रेशन, पेमेंट में देरी, टैक्स रिटर्न देरी से भरना, VAT रिटर्न में बदलाव और ई-इनवॉइसिंग नियमों का उल्लंघन |
| क्या माफ नहीं होगा | टैक्स चोरी (Tax Evasion) के मामले और वे जुर्माने जो पहले ही भरे जा चुके हैं |
| पात्रता शर्त 1 | ZATCA के साथ रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है |
| पात्रता शर्त 2 | सभी बकाया टैक्स रिटर्न जमा करने होंगे |
| पेमेंट नियम | पूरा मूल टैक्स भरना होगा या ZATCA से किस्त (Installment plan) की मंजूरी लेनी होगी |
ZATCA ने टैक्सपेयर्स की मदद के लिए अपनी वेबसाइट पर अरबी और अंग्रेजी भाषा में एक सरल गाइड भी जारी की है ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें।
अथॉरिटी ने यह भी साफ किया है कि इस छूट का मतलब यह नहीं है कि नियमों को मानने में देरी की जाए। खासकर ई-इनवॉइसिंग (e-invoicing) के नियमों को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिन लोगों के सिस्टम में खराबी है, उन्हें इसे तुरंत ठीक करना होगा क्योंकि यह समय केवल तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए दिया गया है।
