SAUDI : कामगारों सहित नियोक्ताओं को दिए गए निर्देश, 21 दिन के अंदर ऑनलाईन सॉल्व नहीं हुआ मामला तो तुरंत रेफर करें कोर्ट में

Satyam Kumari22 April 20241 min read0 viewsSaudi

Labour dispute को सुलझाने के लिए बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म

सऊदी में Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) के द्वारा नियोक्ता और कामगार के बीच होने वाले मनमुटाव को सुलझाने के लिए ‘Friendly Settlement’ की इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को शुरू किया है। अगर कोई कर्मचारी या नियोक्ता लेबर डिस्प्यूट की सूचना ऑनलाइन दर्ज करता है तो एक सीमित टाइम के अंदर मामले का समाधान करना जरूरी है।

अगर 21 दिन के अंदर मामला सेट नहीं हुआ तो लेबर कोर्ट में दर्ज कराएं शिकायत

अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर 21 दिन के अंदर मामले का निपटारा नहीं होता है तो तुरंत मामले को तुरंत लेबर कोर्ट में ट्रांसफर कर दें। इस बात की जानकारी दी गई है कि लेबर ऑफिस को यह मामला इलेक्ट्रॉनिकली ही लेबर कोर्ट में भेज देना चाहिए।

बताया गया है कि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना मामला सबमिट किया जा सकता है। मंत्रालय के Friendly Settlement wing के जरिए लेबर डिस्प्यूट का समाधान किया जा रहा है। लेबर ऑफिस में भी सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि नियमों का ठीक से पालन हो।

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