पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अब नए नियम, क्या कुछ बदल गया, जानें

संयुक्त खाताधारकों की संख्या में वृद्धि

केंद्र सरकार ने डाकघर बचत खाते में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब तक केवल दो व्यक्तियों के नाम पर संयुक्त खाता खोला जा सकता था, लेकिन अब इस संख्या को तीन कर दिया गया है। यानी, अब तीन सदस्य एक ही खाते में साझेदार बन सकते हैं। तीनों सदस्य वयस्क होने चाहिए; नाबालिगों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता।

निकासी नियम में परिवर्तन

डाकघर बचत खाते से पैसे निकालने के नियमों में भी बदलाव हुए हैं। अब ग्राहकों को रकम निकालते समय फॉर्म-2 की जगह फॉर्म-3 का उपयोग करना होगा। और हां, अब केवल पासबुक दिखाकर ही कम से कम 50 रुपये निकाले जा सकते हैं।

ब्याज और जमा राशि पर नए नियम

अब महीने की 10 तारीख से आखिरी दिन तक खाते में जमा सबसे कम राशि पर भी सालाना चार प्रतिशत ब्याज मिलेगा। यह ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जमा कर दिया जाएगा।

मृत्यु के मामले में क्या होगा?

अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके खाते में जमा ब्याज उसी महीने में मिलेगा जिसमें मृत्यु हुई है।

महत्वपूर्ण जानकारी: नए नियम का संक्षेप

विषय पुराने नियम नए नियम
संयुक्त खाताधारक दो तीन
निकासी फॉर्म फॉर्म-2 फॉर्म-3
न्यूनतम निकासी पासबुक + फॉर्म-2 केवल पासबुक
ब्याज गणना विभिन्न 10 तारीख से आखिरी दिन
मृत्यु के मामले उसी महीने में ब्याज

इन नए नियमों के आने से डाकघर बचत खाता अब और भी आकर्षक हो गया है। यदि आपने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है, तो यह सही समय हो सकता है।

Samiksha Soni

Working with News Industry since 2017. I hold Post Graduate Degree in Mass Communication. Belongs from Bihar. I am covering general purpose news impacting day to day life on citizens. For any feedback on. my contents write to samiksha@gulfhindi.com