भारत की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 5 जून 2026 को ट्रेवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के साथ देश की बेहद संवेदनशील जानकारियां साझा करने का गंभीर आरोप है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

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यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर क्या हैं गंभीर आरोप?

हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा सोशल मीडिया पर ‘Travel-with-Jo’ नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत की गुप्त और बेहद संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव्स को दी हैं। हरियाणा पुलिस ने उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 152 के तहत केस दर्ज किया है।

  • ज्योति मल्होत्रा दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के निष्कासित अधिकारी एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश के लगातार संपर्क में थीं।
  • दानिश को 14 मई 2025 को भारत सरकार ने ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित कर देश से बाहर निकाल दिया था।
  • नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं, जिसमें ज्योति के पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के दौरों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या फैसला सुनाया?

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ लगे आरोप बहुत ही गंभीर प्रकृति के हैं। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को बिल्कुल सही माना जिसमें 7 मार्च को उनकी बेल याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पहली नजर में पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके कारण उन्हें किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी जा सकती।

Frequently Asked Questions (FAQs)

ज्योति मल्होत्रा कौन हैं और उन पर क्या आरोप लगे हैं?

ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की रहने वाली एक ट्रेवल व्लॉगर हैं, जो यूट्यूब चैनल चलाती हैं। उन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को देश की संवेदनशील और सीक्रेट जानकारी भेजने का आरोप लगा है।

इस मामले की जांच कौन सी एजेंसियां कर रही हैं?

इस मामले की जांच हरियाणा पुलिस के अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी बड़ी केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं, जिसमें उनके विदेशी दौरों की भी जांच की जा रही है।