पूंजी बाजार नियामक संगठन सेबी ने 2003-05 के दौरान आईपीओ से संबंधित अनियमितताओं के मामले में निवेशकों को पैसे लौटाने के तीसरे चरण में करीब 15 करोड़ रुपये वितरित करने की प्रक्रिया आरंभ की है।
पूर्व वितरण: अप्रैल 2010 और दिसंबर 2015 में आयोजित पहले दो चरणों में सेबी ने क्रमशः 23.28 करोड़ रुपये और 18.06 करोड़ रुपये की राशियां निवेशकों को लौटा दी थी। अब, तीसरे चरण में, 2.58 लाख निवेशकों को 14.87 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।
आईपीओ में गड़बड़ी: सेबी के अनुसार, 2003-05 के दौरान 21 आईपीओ में निवेशकों को शेयर आवंटित करते समय धांधली हुई थी। इस मामले की जांच के बाद, उन लोगों से जिन्होंने गैरकानूनी तरीके से आय प्राप्त की थी, उसे वापस लौटाने के निर्देश दिए गए थे।
निवेशकों की पहचान: उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डी पी वाधवा की प्रमुखता में एक समिति ने इन आईपीओ में धांधली के शिकार हुए निवेशकों की पहचान के लिए एक प्रक्रिया तय की थी। उनके सुझावों पर आधारित, 13.57 लाख लोगों को पात्र निवेशक माना गया था।
तीसरे चरण की विवरण: सेबी ने 17 अगस्त को तीसरे चरण में 2.58 लाख निवेशकों को 14.87 करोड़ रुपये देने की प्रक्रिया शुरू की। इसमें 1.15 लाख निवेशकों को पहले ही आंशिक भुगतान मिल चुका है।