सऊदी अरब सरकार ने हज 2026 के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। Saudi Food and Drug Authority (SFDA) ने तीर्थयात्रियों की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाई गई है और निगरानी सख्त कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की लापरवाही न हो।

खाने-पीने के सामान पर सख्ती और भारी जुर्माना

SFDA ने खाने-पीने की चीजों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। बिना लाइसेंस के खाने का सामान बनाना या स्टोर करना अब बहुत महंगा पड़ सकता है। इसके लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं:

  • बिना अनुमति के फूड बिजनेस करने या सामान स्टोर करने पर 1 करोड़ सऊदी रियाल (SAR 10 million) तक का जुर्माना लग सकता है।
  • नियमों का उल्लंघन करने वालों को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
  • सभी फूड फैक्ट्रियों और गोदामों के लिए फूड लॉ और उसके नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

दवाइयों को साथ ले जाने के लिए क्या हैं नियम

हज पर जाने वाले लोगों के लिए दवाओं को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर नशीली या मानसिक रोगों की दवाइयों के लिए परमिट लेना जरूरी है:

  • इन दवाओं के लिए पासपोर्ट कॉपी, पिछले 6 महीने के अंदर का डॉक्टर का पर्चा और दवा की फोटो जमा करनी होगी।
  • दवाइयों की मात्रा केवल 30 दिन या सऊदी अरब में रुकने की अवधि तक ही सीमित होनी चाहिए।
  • इसके लिए यात्रियों को Electronic Controlled Drugs System (CDS) के ‘पर्सनल ट्रैवलर अकाउंट’ के जरिए आवेदन करना होगा।

निगरानी और सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

SFDA के CEO डॉ. हिशाम एस. अलजादे ने मक्का, जेद्दा और पूर्वी क्षेत्रों के केंद्रों का दौरा किया ताकि व्यवस्थाओं को परखा जा सके। हाल ही में जेद्दा एयरपोर्ट और अन्य एंट्री पॉइंट्स पर कड़ी चेकिंग की गई। जांच के दौरान 20 देशों से आए 27 शिपमेंट्स की जांच हुई, जिसमें 187 टन मेडिकल सामान को मंजूरी दी गई, जबकि करीब एक टन घटिया क्वालिटी के खाने और दवाओं को अंदर आने से रोका गया। SFDA की लैब अब आधुनिक तकनीक से लैस हैं जो बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्वों की तुरंत पहचान कर सकती हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

हज के दौरान कौन सी दवाइयां ले जाने के लिए परमिट चाहिए?

नशीली या साइकोट्रोपिक दवाइयों के लिए परमिट जरूरी है। इसके लिए पासपोर्ट, डॉक्टर का पर्चा और दवा की फोटो के साथ CDS सिस्टम पर आवेदन करना होगा।

बिना लाइसेंस खाना बेचने पर क्या सजा हो सकती है?

SFDA के नियमों के मुताबिक, बिना लाइसेंस फूड बिजनेस करने या स्टोर करने पर 1 करोड़ रियाल तक का जुर्माना और 10 साल तक की जेल हो सकती है।