Sharjah Ramadan Rules: रमजान में देर रात तक दुकान खोलने के लिए देना होगा परमिट, जानिए कितना है फीस और नियम
शारजाह नगर पालिका (Sharjah Municipality) ने आगामी रमजान और ईद के लिए व्यवसायों को परमिट जारी करना शुरू कर दिया है। इसके तहत दुकानें देर रात तक खुली रह सकेंगी और इफ्तार से पहले बाहर खाना प्रदर्शित किया जा सकेगा। इन परमिट्स के लिए व्यवसायों को आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसकी फीस 500 दिरहम से शुरू होती है। यह परमिट रमजान के दौरान और ईद की छुट्टियों तक मान्य रहेंगे, जिससे व्यापारियों को इस सीजन में सुविधा मिलेगी।
परमिट की फीस और समय सीमा
रमजान में इफ्तार से पहले खाना बाहर लगाने या देर रात तक काम करने के लिए अलग-अलग परमिट फीस तय की गई है। नगरपालिका ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी को परेशानी न हो।
- इफ्तार से पहले खाना बाहर लगाने के लिए: इसके लिए 500 दिरहम का शुल्क है। यह रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, मिठाई की दुकानों और बेकरी के लिए लागू होता है।
- दिन में खाना बनाने और बेचने के लिए: किचन और फूड आउटलेट के लिए यह फीस 3,000 दिरहम है। इसमें शॉपिंग मॉल के अंदर की दुकानें भी शामिल हैं, लेकिन डाइन-इन की अनुमति नहीं होगी।
- आधी रात के बाद काम करने के लिए: सामान्य दुकानों और स्टोर्स को देर रात तक खुलने के लिए 1,000 दिरहम का परमिट लेना होगा।
ध्यान दें कि रेस्टोरेंट, बेकरी और कैफेटेरिया को आधी रात के बाद खुलने के लिए इस 1,000 दिरहम वाले परमिट की जरूरत नहीं है, वे इस नियम से मुक्त हैं।
खाना बेचने और सुरक्षा के नियम
नगर पालिका ने खाने की शुद्धता और सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। इफ्तार से पहले बाहर जो खाना रखा जाएगा, उसे कांच के बक्से (Glass Cases) में रखना जरूरी है। यह बक्सा जंग न लगने वाले धातु से बना होना चाहिए और जमीन से कम से कम एक मीटर (100 सेमी) ऊंचा होना चाहिए। इसमें स्लाइडिंग या हिंज वाला दरवाजा लगा होना अनिवार्य है।
खाने को एल्युमिनियम फॉयल या पारदर्शी फूड-ग्रेड प्लास्टिक से ढक कर रखना होगा। बाहर रखा गया खाना न तो फ्रिज में रखा हुआ (Refrigerated) होना चाहिए और न ही जमा हुआ (Frozen)। साथ ही, केवल वही खाना बाहर प्रदर्शित किया जा सकता है जो उसी प्रतिष्ठान में तैयार किया गया हो। दिन के समय खाना बनाने की अनुमति वाले स्थानों पर रोजे के दौरान ग्राहकों को बैठाकर खिलाने की सख्त मनाही है।
आवेदन की प्रक्रिया और अन्य जानकारी
जो भी व्यापारी इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, वे शारजाह नगर पालिका के कमर्शियल लाइसेंसिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ ट्रेड लाइसेंस की कॉपी जमा करनी होगी। यह ध्यान रखें कि इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को विस्तारित घंटों के लिए परमिट नहीं मिलेगा।
विस्तारित काम के घंटों के लिए जारी किए गए परमिट रमजान के दौरान आधी रात के बाद से लेकर ईद अल-फितर के तीसरे दिन तक मान्य रहेंगे। इसके अलावा, ईद अल-अधा के लिए भी 1 ज़ुल-हिज्जा से लेकर ईद के तीसरे दिन तक यह नियम लागू रहेगा।




