Sharjah Police ने ड्रग्स तस्करी के एक नए और खतरनाक तरीके का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक एशियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है जो ई-सिगरेट के जरिए नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहा था। इस व्यक्ति ने अपने रहने के घर को ही ड्रग्स भरने और पैकिंग करने वाली एक छोटी फैक्ट्री में बदल दिया था।

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शारजाह पुलिस ने कैसे पकड़ा तस्कर और क्या सामान मिला

Anti-Narcotics Prevention and Control Department ने काफी समय तक निगरानी रखने के बाद इस आरोपी को दबोचा। जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा तो वहां ई-सिगरेट को नशीले पदार्थों से भरने का पूरा इंतजाम मिला। पुलिस ने मौके से कई ऐसी ई-सिगरेट जब्त की हैं जिनमें ड्रग्स भरे हुए थे। इसके अलावा ड्रग्स भरने और उनकी पैकिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार और मशीनें भी बरामद हुई हैं।

UAE में ड्रग्स तस्करी पर क्या है सजा और कानून

Brigadier General Majid Sultan Al Assam ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि सुरक्षा एजेंसियां समाज को बचाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। UAE में ड्रग्स को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। यहाँ ड्रग्स की तस्करी और स्मगलिंग करने वालों को मौत की सजा तक दी जा सकती है। वहीं नशीले पदार्थ पास रखने पर कम से कम 3 महीने की जेल या 20,000 से 1,00,000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है। यहाँ तक कि अगर किसी के खून में ड्रग्स के अंश मिलते हैं तो उसे भी ड्रग्स रखने के बराबर माना जाता है।

माता-पिता के लिए पुलिस की क्या चेतावनी है

पुलिस ने खास तौर पर माता-पिता से अपील की है कि वे अपने बच्चों के व्यवहार पर नजर रखें। परिवार में बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करें ताकि उन्हें इन बुराइयों से बचाया जा सके। अगर किसी को भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो वे टोल-फ्री नंबर 8004654 या ईमेल dea@shjpolice.gov.ae पर इसकी जानकारी दे सकते हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

UAE में ड्रग्स रखने या तस्करी करने पर क्या सजा मिलती है

UAE में ड्रग्स तस्करी के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। वहीं ड्रग्स रखने पर 3 महीने की जेल या 20,000 से 1,00,000 दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है।

शारजाह पुलिस को ड्रग्स की जानकारी कैसे दें

किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट टोल-फ्री नंबर 8004654 या आधिकारिक ईमेल dea@shjpolice.gov.ae के जरिए की जा सकती है।