Sharjah में नया कानून लागू, कैदियों के अधिकार और सुधार के लिए शेख सुल्तान ने जारी किया आदेश.

शारजाह के शासक और सुप्रीम काउंसिल के सदस्य His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi ने अमीरात के भीतर सुधार गृहों को विनियमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून जारी किया है। यह नया कानून 24 अगस्त 2026 को लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा, सुधार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। इस कानून के तहत समाज की रक्षा के सिद्धांतों को मजबूत करते हुए एक ऐसा सुरक्षित माहौल तैयार किया जाएगा, जो कैदियों की गरिमा और उनके अधिकारों की पूरी सुरक्षा कर सके। सजा काट रहे लोगों को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से मुख्यधारा में वापस लाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
नया कानून कहां-कहां लागू होगा
यह नया कानून शारजाह में पहले से मौजूद सुधार गृह, भविष्य में बनने वाली ऐसी ही अन्य सुविधाओं और केंद्रीय प्रशासन के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से बाहर संचालित होने वाले प्री-ट्रायल डिटेंशन के लिए तय की गई जगहों पर लागू होगा। इस जनादेश के तहत एक औपचारिक "Correctional Institution" की स्थापना की जाएगी, जो प्रशासनिक और वित्तीय रूप से Sharjah Police के अधीन काम करेगी। इसका मुख्य मुख्यालय शारजाह शहर में होगा, लेकिन कमांडर-इन-चीफ को एक्जीक्यूटिव काउंसिल की मंजूरी से अमीरात भर में शाखाएं खोलने या अन्य स्थानों को नामित करने का अधिकार दिया गया है।
सुधार गृहों का संचालन और श्रेणियां
संस्थान के कामकाज को तीन अलग-अलग सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें पुरुषों के लिए सुधार गृह, महिलाओं के लिए सुधार गृह और जेल की सजा काट रहे नाबालिगों के लिए एक किशोर केंद्र शामिल है। इसमें पुरुषों और महिलाओं को पूरी तरह से अलग रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। इस कानून में इमारतों के निर्माण, देखरेख, प्रशासन, डेटाबेस, निरीक्षण की प्रक्रिया और मुलाकात के अधिकारों से जुड़े नियम भी साफ-साफ तय किए गए हैं। इसके अलावा कैदियों के दाखिल होने, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक देखभाल, पढ़ाई-लिखाई के कार्यक्रम, नियमों का उल्लंघन करने पर सजा के प्रावधान, रिहाई की प्रक्रिया और उम्र के हिसाब से मिलने वाले फायदों को भी कानून में शामिल किया गया है।