नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (NSE) को NSE के एक अलग खंड के रूप में सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) स्थापित करने के लिए 22 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से अंतिम स्वीकृति मिल गई है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए एंटरप्राइज कंपनियों को फाइनेंसियल सोशल इनीशिएटिव्स लेने में मदद करेगा. इससे फंड की मोबिलाइजेशन और सोशल एंटरप्राइज के द्वारा फंड का इस्तेमाल और पारदर्शी हो पाएगा.

नियमों के तहत, कोई भी सामाजिक उद्यम, गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ) या फ़ायदेमंद सामाजिक उद्यम (एफपीई), जो सामाजिक इरादे की अपनी प्रधानता स्थापित करता है, एसएसई सेगमेंट में सूचीबद्ध हो सकता है।

योग्य एनपीओ के लिए, ऑनबोर्डिंग के लिए पहला कदम सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेगमेंट में पंजीकरण के साथ शुरू होता है।

लिस्टिंग के बाद, NPO एक सार्वजनिक निर्गम या निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP) जैसे उपकरणों को जारी करके फंड जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

Elegibility SSE

वर्तमान में नियमों ने ZCZP जारी करने के लिए न्यूनतम निर्गम आकार 1 करोड़ रुपये और सदस्यता के लिए न्यूनतम आवेदन आकार 2 लाख रुपये निर्धारित किया है।

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।