इस बजट में सीधे तौर पर आम लोगों को किसी भी प्रकार का टैक्स छूट नहीं दिया गया लेकिन वित् मंत्री निर्मला सीतारमन ने कुछ ऐसे ऐलान भी किए हैं जिससे कि मौजूदा टैक्स धारकों को टैक्स से छुटकारा मिला है। अगर आप भी लंबे समय से टैक्स देते आए हैं तो यह छुटकारा आपको काफ़ी राहत देगा।
लंबित कर मामलों में राहत प्रस्ताव वित्त मंत्री ने इस प्रकार दिया हैं।
- एक करोड़ करदाताओं को फायदा: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि लंबित टैक्स मामलों को सुलझाने से कम से कम एक करोड़ करदाताओं को लाभ होगा।
- छोटी प्रत्यक्ष कर मांगों की वापसी: वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक संबंधित 10,000 रुपये तक की लंबित प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा हैं।
- टैक्स छूट और स्लेब में कोई परिवर्तन नहीं: अंतरिम बजट में टैक्स छूट का दायरा और टैक्स स्लेब में कोई बदलाव नहीं किया गया।
- ईमानदार करदाताओं को राहत: लंबित प्रत्यक्ष कर मांगों में छूट से ईमानदार करदाताओं को परेशानी से राहत मिलेगी।
- पुरानी प्रत्यक्ष कर मांगों पर ध्यान: वर्ष 1962 तक की पुरानी प्रत्यक्ष कर मांगों का उल्लेख, जिन्हें बही खातों में लंबित रखा गया है।
- रिफंड जारी करने में आसानी: इस पहल से बाद के वर्षों में रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में आसानी होगी।
तो अगर आप भी इस ब्रैकेट में आते हैं तो टैक्स छूट का फ़ायदा सीधे तौर पर आपको मिलेगा।