प्रवासियों के लिए खुशखबरी

कुवैत में रहने वाले प्रवासियों के लिए खुशखबरी है। कुवैत Public Manpower Authority (PAM) ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के प्रवासियों की नौकरी को लेकर नियमों में संशोधन किया गया है। कहा गया है कि अब ऐसे परिवार क्योंकि उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और उनके पास हायर सेकेंडरी डिग्री है वह अपना वर्क परमिट प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर सकते हैं।

सरकार के साथ वर्क परमिट समाप्त होने के बाद आ रही थी उनको परेशानी

बताते चलें कि नए नियम के अनुसार अब पहले की तरह प्रवासियों को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। कहा गया है कि जब इनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट सरकार के साथ समाप्त हो जायेगा उसके बाद वह प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास अपने परिवार के पास लौटने का भी विकल्प है। वह अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी फैसला ले सकते हैं।

कब से लागू है माया नियम?

नया नियम बुधवार 8 मार्च, 2023 से लागू होगा। इस संशोधन से उन प्रवासियों को लाभ मिलेगा जो किसी सरकारी एजेंसी या डिपार्टमेंट में काम करते हैं, dependent, investors ya partners वीजा पर हैं। यह लोग अपना पुराना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद प्राईवेट सेक्टर के साथ काम शुरू कर सकते हैं।

 

Satyam Kumari

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line <b>"Reach Satyam kumari."</b>