कुवैत प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को अपनी निर्धारित यात्रा से न तो 7 दिन से अधिक पहले और न ही 24 घंटे से कम समय में निकास (Exit) परमिट के लिए आवेदन करना चाहिए. ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की वैधता सीमित अवधि तक ही होती है.

अधिकारियों की ओर से यह भी पुष्टि की गई है कि अगर आवश्यक हो तो व्यक्ति विभिन्न समय अवधियों में कई बार निकास परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं.

शैक्षिक क्षेत्र के लिए विशेष निर्देंश-

एक पूर्व समाचार रिपोर्ट में शिक्षकों के निकास परमिट में देरी की बात उठाए जाने पर, शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षिक जिलों और धार्मिक शिक्षा विभाग के निदेशकों को प्रक्रिया अपडेट करने को कहा है.

जन शिक्षा मामलों के कार्यवाहक सहायक अवर सचिव मंसूर अल-धाफिरी द्वारा अनुमोदित सर्कुलर में कहा गया है कि अब सभी शैक्षिक जिलों में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के ज़रिए ही निकास परमिट जारी होंगे.

🔸 कोई भी स्कूल डिपार्चर फॉर्म तब तक मान्य नहीं होगा जब तक वह सिस्टम के ज़रिए स्वीकृत न हो.
🔸 मंजूरी की प्रक्रिया स्कूल प्रशासन और तकनीकी निदेशकों के माध्यम से होगी.
🔸 अब जिलों या अन्य इकाइयों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी.

मंत्रालय ने सभी इकाइयों से कहा है कि वे प्रक्रियाओं की सटीकता और वैधता की जिम्मेदारी स्वयं लें और पेपर फॉर्म से बचें.

 प्रक्रिया में क्या शामिल है:

  • कर्मचारी डेटा दर्ज करना

  • परमिट का प्रकार और दिनांक तय करना

  • प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक द्वारा अनुमोदन

  • फिर अंतिम मंजूरी प्राप्त करना