टोल टैक्स को लेकर केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने नया नियम जारी किया है, जिसका सीधा असर वाहन चालकों पर पड़ेगा। अगर आप भी रोजाना टोल टैक्स से गुजरते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।
नए नियमों से वाहन चालकों को राहत
सरकार ने घोषणा की है कि अब निजी वाहन चालक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) का उपयोग करते हुए टोल टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर किसी वाहन चालक की यात्रा टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में ही सीमित है, तो उसे टोल टैक्स नहीं देना होगा।
टोल टैक्स नियमों के अहम बिंदु:
- GNSS सिस्टम के उपयोग से छूट:
यदि आपके वाहन में GNSS सिस्टम सक्रिय है, तो आपको टोल टैक्स में छूट मिलेगी। - 20 किलोमीटर का दायरा:
वाहन चालक जो रोजाना 20 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, उन्हें टोल टैक्स से राहत दी गई है। - वास्तविक दूरी के आधार पर टोल:
अगर यात्रा 20 किलोमीटर से अधिक होती है, तो टोल टैक्स की गणना वास्तविक दूरी के अनुसार की जाएगी।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू
सरकार ने इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। फिलहाल इसे कर्नाटक के नेशनल हाइवे 275 और हरियाणा के नेशनल हाइवे 709 पर लागू किया गया है। अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो इसे देशभर के अन्य हाईवे पर भी लागू किया जाएगा।
वाहन चालकों को जानकारी रखना जरूरी
टोल टैक्स में राहत पाने के लिए वाहन में GNSS सिस्टम का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही यह प्रणाली देश में धीरे-धीरे लागू की जा रही है, जिससे आने वाले समय में टोल टैक्स प्रक्रिया और भी सरल और पारदर्शी हो सकेगी।