UAE में कंपनी ने नहीं दिया था प्रवासी को 3 महीने का पेमेंट. एक कंप्लेन के बाद 14,453 दिरहम और टिकट देना पड़ा कामगार को

Lov Singh5 August 20241 min read1 viewsUAE

आज हम बात कर रहे हैं  UAE के Al Ain की अदालत के एक बड़े फैसले के बारे में जिसने एक कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस फैसले के अनुसार, कंपनी को अपने कर्मचारी को 14,453 दिरहम का भुगतान करना होगा। चलिए जानते हैं पूरा मामला।

क्या है मामला?

एक कर्मचारी ने अपनी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी जिसमें उसने बताया कि कंपनी ने उसे कई महीनों का वेतन नहीं दिया है। उन्होंने कंपनी से कुल 23,590 दिरहम की मांग की थी, जिसमें वार्षिक अवकाश भत्ता, नोटिस अवधि शुल्क, सेवा समाप्ति ग्रेच्युटी और लंबित वेतन शामिल थे।

कंपनी का तर्क

कंपनी के वकील ने अदालत में कहा कि कर्मचारी ने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी थी और उसे सभी वेतन मिल चुके थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि कर्मचारी को यात्रा टिकट भत्ता नहीं मिलना चाहिए।

अदालत का फैसला

अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पाया कि कर्मचारी को पिछले तीन महीने का वेतन नहीं मिला था। अदालत ने कंपनी को आदेश दिया कि वह कर्मचारी को 14,453 दिरहम का भुगतान करे। इसमें मुकदमे के खर्चे भी शामिल हैं।

इस फैसले का महत्व

यह फैसला दर्शाता है कि कर्मचारियों के अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं और कैसे वे अपनी आवाज उठा सकते हैं अगर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अदालत का यह निर्णय उन सभी कर्मचारियों के लिए एक मिसाल है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।

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