संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे या विजिट पर का रहे प्रवासियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी कीमत में उन्हें वीजा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर किसी प्रवासी के द्वारा वीजा से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। ओवर स्टे करने वाले प्रवासियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है।
ओवर स्टे करने वाले प्रवासियों पर कितना लगता है जुर्माना?
बताते चलें कि अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि विजिट वीजा पर ओवर स्टे करने वाले प्रवासियों पर प्रतिदिन Dh50 के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। वहीं Resident visa holders को ग्रेस पीरियड दिया जाता है।
इस ग्रेस पीरियड की अवधि अलग अलग वीजा के हिसाब से तय की गई है। ग्रेस पीरियड की अवधि 30 दिन से लेकर 6 महीने तक तक हो सकती है। यूएई के द्वारा Fine waiver service प्रदान की जाती है। जिसके जरिए व्यक्ति जुर्माना को माफ या कम करने की मांग कर सकता है। इमीग्रेशन ऑफिस जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि यह सुविधा सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है।