UAE में प्राईवेट सेक्टर कंपनियों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस बात की जानकारी दी गई है कि उन्हें 2024 के 31 दिसंबर तक Emiratisation targets को पूरा करना होगा। कंपनियों के द्वारा अगर इस नियम की अनदेखी की जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही अवश्य की जाएगी।
MoHRE ने की घोषणा
बताते चलें कि इस मामले में Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के द्वारा यह घोषणा की गई है कि यह नियम उन कंपनियों पर लागू होगा जिनमें 50 या इससे अधिक कामगार काम करते हैं। यह भी कहा गया है कि यह डेडलाइन उन कंपनियों पर भी लागू होगी जिनमें 20 से लेकर 49 कामगार काम करते हैं।
मंत्रालय के द्वारा यह भी कहा गया है कि कई कंपनियों के द्वारा गलत तरीके से Emiratisation की प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस नियम का उल्लंघन करने पर कंपनी पर प्रति कामगार Dh96,000 का जुर्माना लगाया गया है। नियम उल्लंघन करने वाली कंपनी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए call centre 600590000 या अथॉरिटी के एप्लीकेशन या वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।