संयुक्त अरब अमीरात में लागू रेजिडेंसी वीजा नियम के आधार पर कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। वहीं इसमें एक सहुलियत देखने को मिली है जिसके अनुसार डाइवोर्स या सिंगल मदर भी बिना किसी परेशानी के अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।
सिंगल मदर भी कर सकती हैं अपने बच्चों को स्पॉन्सर
सिंगल मदर भी अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकती हैं लेकिन उनके पास जॉब और वैध रेजीडेंसी वीजा होना चाहिए। साथ ही Dh4,000 तक की न्यूनतम सैलरी रिक्वायरमेंट भी पूरा करना होगा। इसके अलावा कुछ जरूरी दस्तावेज भी होने चाहिए। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। आवेदक के पास पासपोर्ट की कॉपी होना चाहिए। आवेदक के पास Emirates ID, मेडिकल क्लीयरेंस और सैलरी स्टेटमेंट भी होना चाहिए। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट और टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए।
अगर डाइवोर्स के बाद माता अपने बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहती है तो उनके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कि Child custody verdict, कस्टडी वर्डिक्ट यूएई दूतावास और MoFA से अटेस्टेड होना चाहिए।