अगर आप बार-बार यूएई की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपके लिए 5 साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा एक बेहतरीन विकल्प है। यूएई की General Directorate of Identity and Foreigners Affairs (GDRFA) और Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) ने इस वीज़ा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियों और नियमों को स्पष्ट कर दिया है। यह वीज़ा उन लोगों के लिए है जो बिना किसी लोकल स्पॉन्सर के बार-बार यूएई जाना चाहते हैं।
वीज़ा के नियम और शर्तें
इस वीज़ा के जरिए आप एक बार में यूएई में 90 दिन तक रुक सकते हैं। इस अवधि को एक बार और 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक कैलेंडर वर्ष में कुल रुकने की अवधि 180 दिनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, Customer Happiness Centres या Amer Service Centres के जरिए अप्लाई कर सकते हैं।
खर्च और जरूरी दस्तावेज
इस वीज़ा का कुल आवेदन शुल्क लगभग AED 3,713 है। इसमें AED 100 की एप्लीकेशन फीस, AED 500 की जारी करने वाली फीस और AED 3,000 की रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट शामिल है। सभी सर्विस चार्ज को हटाकर 5 साल का नेट खर्च लगभग AED 1,800 से AED 2,500 के बीच आता है।
आवेदन के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना जरूरी है:
- कम से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट।
- सफेद बैकग्राउंड वाली हालिया फोटो।
- यूएई के लिए वैध हेल्थ इंश्योरेंस।
- कंफर्म राउंड-ट्रिप या आगे की यात्रा का टिकट।
- पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, जिसमें कम से कम $4,000 का बैलेंस हो।
ध्यान रहे कि आवेदन में गलत जानकारी, पासपोर्ट में कमी, पुराने अनकैंसल्ड वीज़ा या जुर्माने के कारण आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अगर आवेदन रिजेक्ट होता है, तो आप कमियों को सुधार कर उसे दोबारा सबमिट कर सकते हैं।
