UAE में काम करने वाले प्रवासियों और विज़िटर्स के लिए एब्सकॉन्डिंग (Absconding) एक गंभीर कानूनी मामला है। अगर कोई कर्मचारी बिना किसी सूचना के काम छोड़ देता है या कोई विज़िटर अपने वीजा की तारीख खत्म होने के बाद भी रुकता है, तो वह मुश्किल में पड़ सकता है। इस स्थिति में सरकार सख्त कार्रवाई करती है, जिससे भविष्य में वीजा मिलने में दिक्कत आ सकती है।

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UAE में एब्सकॉन्डिंग क्या है और यह कब लागू होता है?

यूएई के नियमों के अनुसार, जब कोई कर्मचारी लगातार 7 दिनों तक बिना किसी वैध कारण के अपनी नौकरी से गायब रहता है, तो नियोक्ता उसकी रिपोर्ट मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) में कर सकता है। कैबिनेट संकल्प संख्या 1 वर्ष 2022 के अनुच्छेद 28(1) के तहत इसे कानूनी उल्लंघन माना गया है।

  • बिना जानकारी दिए नौकरी छोड़ देना एब्सकॉन्डिंग है।
  • वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी यूएई में रहना।
  • पुराना वर्क परमिट रद्द किए बिना किसी दूसरे मालिक के लिए काम करना।
  • अपने प्रायोजक (Sponsor) को बिना बताए भाग जाना।

एब्सकॉन्डिंग होने पर क्या परिणाम और जुर्माना भुगतना होगा?

एब्सकॉन्डिंग की रिपोर्ट होने पर कर्मचारी और विज़िटर्स दोनों के लिए भारी नुकसान हो सकता है। कर्मचारियों के लिए वर्क परमिट रद्द हो सकता है और उन्हें देश से निकाला जा सकता है। साथ ही, 1 से 10 साल तक का ट्रैवल बैन लग सकता है और उनका नाम ब्लैकलिस्ट में डाला जा सकता है, जिससे अन्य GCC देशों में जाना मुश्किल होगा।

विज़िटर्स के लिए नियम यह है कि वीजा ओवरस्टे होने पर जुर्माना लगेगा। फरवरी 2026 से सभी अमीरात में प्रतिदिन AED 50 का जुर्माना लागू होगा। वहीं, यदि कोई नियोक्ता जानबूझकर झूठी एब्सकॉन्डिंग रिपोर्ट फाइल करता है, तो उसे AED 5,000 या उससे अधिक का जुर्माना देना पड़ेगा।

अपनी एब्सकॉन्डिंग स्थिति की जांच कैसे करें?

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोई एब्सकॉन्डिंग रिपोर्ट है या नहीं, तो आप इन सरकारी माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:

  • MoHRE वेबसाइट या ऐप: mohre.gov.ae पर जाकर या स्मार्ट ऐप में यूएई पास के जरिए लॉगिन करके ‘Inquiries’ सेक्शन में चेक करें।
  • ICP स्मार्ट सर्विसेज: अपनी निवास स्थिति जांचने के लिए smartservices.icp.gov.ae का उपयोग करें।
  • GDRFA दुबई: दुबई के मामलों के लिए GDRFA ऐप या वेबसाइट पर पासपोर्ट नंबर डालकर जांच करें।
  • कॉल सेंटर: MoHRE के हेल्पलाइन नंबर 600 590 000 पर संपर्क करें।
  • आमिर सेंटर: दुबई में किसी भी टाइपिंग सेंटर या आमिर सेंटर जाकर पासपोर्ट कॉपी दिखाकर जानकारी लें।

Frequently Asked Questions (FAQs)

यूएई में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर एब्सकॉन्डिंग माना जाता है?

यदि कोई कर्मचारी बिना किसी सूचना या वैध कारण के लगातार 7 दिनों तक अपनी नौकरी से अनुपस्थित रहता है, तो नियोक्ता एब्सकॉन्डिंग रिपोर्ट फाइल कर सकता है।

क्या झूठी एब्सकॉन्डिंग रिपोर्ट फाइल करने पर नियोक्ता को सजा मिलती है?

हाँ, यदि कोई नियोक्ता दुर्भावनापूर्ण इरादे से झूठी रिपोर्ट करता है, तो फरवरी 2026 से उसे प्रति मामला AED 5,000 या उससे अधिक का जुर्माना देना होगा।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com