UAE में रहने वाले लोग और खासकर सोशल मीडिया पर फोटो डालने के शौकीन अब सावधान हो जाएं। अगर आप बिना अनुमति के किसी की कार की नंबर प्लेट की फोटो इंटरनेट या सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, तो आप कानूनी मुश्किल में फंस सकते हैं। कानून की नजर में यह प्राइवेसी का उल्लंघन है, जिसके लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है या जेल जाना पड़ सकता है।
UAE में प्राइवेसी कानून और कार नंबर प्लेट के नियम
UAE सरकार ने लोगों की निजी जानकारी और प्राइवेसी को बचाने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। कार की नंबर प्लेट को भी निजी जानकारी का हिस्सा माना गया है। इसके लिए मुख्य रूप से तीन कानूनों का पालन करना होता है:
- फेडरल डिक्री लॉ नंबर 34 (2021): यह साइबर अपराध कानून है। इसके तहत बिना इजाजत किसी की फोटो खींचना या उसे इंटरनेट पर डालना अपराध है।
- फेडरल डिक्री लॉ नंबर 31 (2021): यह कानून प्राइवेसी में दखल देने और बिना सहमति के निजी बातचीत या फोटो रिकॉर्ड करने को रोकता है।
- फेडरल डिक्री लॉ नंबर 45 (2021): यह पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून है। यह नाम, फोटो और पहचान संख्या जैसे डेटा को सुरक्षित रखने का काम करता है।
गलती करने पर कितनी होगी सजा और कितना लगेगा जुर्माना
प्राइवेसी नियमों को तोड़ने पर UAE की अदालतें कड़ी कार्रवाई करती हैं। कानून में इसके लिए भारी जुर्माने और जेल का प्रावधान है:
- साइबर अपराध कानून की धारा 44: इसके तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम छह महीने की जेल और 1,50,000 से 5,00,000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है।
- डेटा का गलत इस्तेमाल: निजी डेटा का गलत इस्तेमाल करने पर छह महीने की जेल या 20,000 से 1,00,000 दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है।
सोशल मीडिया पर फोटो डालते समय किन बातों का रखें ध्यान
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी की निजी संपत्ति की फोटो शेयर करना प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। दुबई की कानूनी विशेषज्ञ जिहेन अरफौई के अनुसार, फोटो शेयर करने से पहले इन बातों का ख्याल रखें:
- फोटो में दिख रही कार की नंबर प्लेट को धुंधला (blur) कर दें।
- घर के बाहर लगे नाम बोर्ड, पते या मकाानी नंबर (Makani numbers) को न दिखाएं।
- किसी भी निजी संपत्ति की फोटो शेयर करने से पहले मालिक से अनुमति जरूर लें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या UAE में कार की नंबर प्लेट की फोटो खींचना अपराध है?
जी हां, बिना अनुमति के किसी की कार की नंबर प्लेट की फोटो खींचना और उसे सोशल मीडिया या इंटरनेट पर शेयर करना प्राइवेसी कानून का उल्लंघन माना जाता है।
प्राइवेसी कानून तोड़ने पर कितना जुर्माना देना पड़ सकता है?
साइबर अपराध कानून के तहत इसमें 1.5 लाख से 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना और कम से कम छह महीने की जेल की सजा हो सकती है।
