संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में सोशल मीडिया पर किसी भी गाड़ी की नंबर प्लेट का फोटो या वीडियो शेयर करना अब आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासियों और अन्य लोगों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि बिना अनुमति के किसी की कार की नंबर प्लेट इंटरनेट पर डालने से जेल की सजा और लाखों दिरहम का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। दुबई पुलिस और कानूनी विशेषज्ञों ने इस संबंध में सख्त चेतावनी जारी की है कि सोशल मीडिया पर दूसरों की पहचान उजागर करना कानूनन अपराध है।

किस कानून के तहत हो सकती है सजा और क्या हैं नए नियम

यूएई में निजता यानी प्राइवेसी के उल्लंघन और साइबर अपराधों को लेकर बेहद सख्त कानून हैं। देश में साल 2021 का संघीय डिक्री-कानून संख्या 34 विशेष रूप से साइबर अपराधों और इंटरनेट पर होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए लागू किया गया है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की संख्या बढ़ी है जिनमें ट्रैफिक विवादों के दौरान दूसरों की गाड़ियों की लाइसेंस प्लेट साफ दिखाई देती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी को बदनाम करने, उसका मजाक उड़ाने या उस पर आरोप लगाने के लिए ऐसी तस्वीरें पोस्ट करता है, तो इसे गंभीर साइबर अपराध माना जाता है। अल अज़म लीगल कंसल्टेंसी के महाप्रबंधक मोहम्मद सालेह अल मैसारी ने स्पष्ट किया है कि किसी आम वीडियो में अचानक किसी गाड़ी की प्लेट का दिख जाना अपराध नहीं है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने या शर्मिंदा करने के इरादे से उसे पोस्ट करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है।

कितना लगेगा जुर्माना और कितने साल की होगी जेल

यूएई सरकार ने प्राइवेसी का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े दंड तय किए हैं। इस कानून के तहत अलग-अलग मामलों में निम्नलिखित सजा और जुर्माने हो सकते हैं

  • निजता का उल्लंघन करने पर: किसी व्यक्ति की प्राइवेसी में दखल देने के इरादे से तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने पर कम से कम छह महीने की जेल और 150,000 दिरहम से लेकर 500,000 दिरहम तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • ऑनलाइन मानहानि करने पर: सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करने या आपत्तिजनक बातें लिखने पर 250,000 दिरहम से लेकर 500,000 दिरहम तक का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है।
  • तस्वीर या वीडियो में हेरफेर करने पर: यदि किसी अन्य व्यक्ति को बदनाम करने या उसका अपमान करने के इरादे से किसी रिकॉर्डिंग या इमेज में बदलाव किया जाता है, तो कम से कम एक साल की जेल और 250,000 से 500,000 दिरहम तक का जुर्माना देना होगा।
  • व्यक्तिगत जानकारी लीक करने पर: अवैध रूप से हासिल की गई किसी भी व्यक्तिगत जानकारी या डेटा को सार्वजनिक करने पर अधिकतम 1,000,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या सड़क पर सामान्य वीडियो बनाते समय गाड़ी की नंबर प्लेट दिखने पर भी जुर्माना लगेगा?

नहीं, कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार किसी सार्वजनिक स्थान पर वीडियो बनाते समय गलती से नंबर प्लेट का दिखना अपराध नहीं है। हालांकि, अगर आपका इरादा जानबूझकर उस गाड़ी के मालिक को बदनाम करना या सोशल मीडिया पर उसे नीचा दिखाना है, तो कानूनी कार्रवाई होगी।

यूएई में प्राइवेसी उल्लंघन मामले में न्यूनतम जुर्माना कितना है?

यूएई साइबर अपराध कानून के तहत दूसरों की प्राइवेसी का उल्लंघन करने पर न्यूनतम जुर्माना 150,000 दिरहम तय किया गया है, और गंभीर मामलों में यह जुर्माना 10 लाख दिरहम तक जा सकता है।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com