कोई व्यक्ति कार रेंट पर लेना चाहता है तो इन नियमों का पालन करना होगा

दुबई में अगर कोई व्यक्ति कार रेंट पर लेना चाहता है तो कार रेंटल कंपनियों को सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है। इसकी मदद से किसी तरह का डैमेज, ट्रैफिक फाइन और Salik charges में आपकी सहायता करता है। दुबई के Department of Economy and Tourism (DET) के द्वारा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया X पर इसकी जानकारी दी गई है।

अगर डिपॉजिट रिटर्न नहीं होता है तो क्या होगा?

अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर डिपॉजिट रिटर्न नहीं होता है तो ग्राहक आसानी से इसकी शिकायत DET के Commercial Compliance and Consumer Protection Sector में दे सकते हैं। यहां पर आसानी से कंज्यूमर कंप्लेन दर्ज कराया जा सकता है।

ऑनलाईन कंप्लेन consumerrights.ae पर दर्ज़ करा सकते हैं। इसके अलावा call centre – +971 600 545555 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस बात का ख्याल रखना होगा कि कंप्लेन केवल दुबई बेस्ड कंपनी में ही दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा उस कंपनी का ट्रेड लाइसेंस DET के साथ होना चाहिए।

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