UAE में रहने वाले प्रवासियों और स्थानीय लोगों के लिए बैंकिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। सेंट्रल बैंक ने अब देश के सभी बैंकों और लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों को WhatsApp जैसे मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। यह फैसला ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने और उनके निजी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है ताकि साइबर धोखाधड़ी को रोका जा सके।

WhatsApp पर अब क्या-क्या नहीं कर सकेंगे बैंक?

नए नियमों के मुताबिक, बैंक अब मैसेजिंग ऐप्स के जरिए ग्राहकों से उनकी निजी जानकारी नहीं मांग सकेंगे। साथ ही, इन ऐप्स का इस्तेमाल करके पैसों का ट्रांसफर, बिल भुगतान या अकाउंट खोलने और बंद करने जैसे काम नहीं किए जा सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से अब OTP, पिन और पासवर्ड भेजना भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

बैंकों के लिए अब इन कामों पर पाबंदी होगी:

प्रतिबंधित कार्य विवरण
डेटा शेयरिंग ग्राहकों से जानकारी मांगना या साझा करना
लेन-देन पैसे भेजना, बिल भुगतान और कार्ड निर्देश
खाता प्रबंधन अकाउंट खोलना, बंद करना या बदलाव करना
सुरक्षा कोड OTP, पिन और पासवर्ड भेजना
दस्तावेज ID, फॉर्म या स्टेटमेंट अटैचमेंट भेजना
लोन प्रक्रिया ऋण संबंधी निर्देश और विवाद सुलझाना

सेंट्रल बैंक ने यह फैसला क्यों लिया और क्या है समय सीमा?

CBUAE ने पाया कि मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल से अकाउंट हैकिंग और फर्जी पहचान जैसे जोखिम बढ़ गए हैं। इन ऐप्स के जरिए डेटा UAE के बाहर स्टोर हो सकता है, जो स्थानीय नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा स्क्रीनशॉट और मैसेज फॉरवर्ड होने से गोपनीयता का खतरा रहता है।

सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 30 अप्रैल, 2026 तक इस निर्देश का पूरी तरह पालन करना होगा। सेंट्रल बैंक ने साफ कर दिया है कि VPN का इस्तेमाल करने वाले संस्थान भी इस नियम से बच नहीं पाएंगे। अगर कोई बैंक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर भारी जुर्माना या प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.