UAE Central Bank New Rule: व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं बंद, अब नहीं मांग सकेंगे बैंक आपकी निजी जानकारी
UAE के सेंट्रल बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब देश के सभी बैंक और लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थान व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करके बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएंगे और न ही ग्राहकों से उनकी कोई निजी जानकारी मांग सकेंगे। यह निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है ताकि वित्तीय सिस्टम में डेटा सुरक्षा के ऊंचे मानकों को बनाए रखा जा सके।
WhatsApp पर अब क्या-क्या नहीं कर पाएंगे बैंक?
सेंट्रल बैंक ने स्पष्ट किया है कि अब बैंक मैसेजिंग ऐप्स के जरिए ग्राहकों से निजी डेटा नहीं मांग सकते। साथ ही, इन ऐप्स के जरिए ट्रांजैक्शन की पुष्टि करना, पैसे ट्रांसफर करना, बिल भुगतान करना या लोन से जुड़ी प्रक्रियाएं करना भी प्रतिबंधित है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पासवर्ड, पिन और ओटीपी भेजने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
| प्रतिबंधित गतिविधियां | स्थिति |
|---|---|
| निजी जानकारी मांगना या साझा करना | बैन |
| पैसे का ट्रांसफर और बिल भुगतान | बैन |
| पासवर्ड, पिन और OTP भेजना | बैन |
| अकाउंट खोलना या बंद करना | बैन |
| लोन निर्देश और विवादों का निपटारा | बैन |
| ID और अन्य दस्तावेज साझा करना | बैन |
सेंट्रल बैंक ने यह बड़ा फैसला क्यों लिया?
बैंक ने बताया कि मैसेजिंग ऐप्स के बढ़ते इस्तेमाल से धोखाधड़ी, फर्जी पहचान और अकाउंट हैकिंग का खतरा बढ़ गया था। स्क्रीनशॉट और मैसेज फॉरवर्ड होने से ग्राहकों की गोपनीय जानकारी लीक होने की आशंका रहती है। इसके अलावा, डेटा रेजिडेंसी नियमों के मुताबिक ग्राहकों का डेटा देश के भीतर रहना चाहिए, जबकि व्हाट्सएप जैसे ऐप्स डेटा को यूएई के बाहर स्टोर या प्रोसेस कर सकते हैं।
अब ग्राहकों को किन माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा?
सभी वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने ग्राहकों को सुरक्षित और नियंत्रित चैनलों पर शिफ्ट करें। अब ग्राहक केवल बैंक के आधिकारिक मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल, कॉल सेंटर या बैंक की फिजिकल ब्रांच में जाकर ही अपनी बैंकिंग सेवाएं ले सकेंगे। सभी संस्थानों को 30 अप्रैल 2026 तक इस नियम का पालन सुनिश्चित करना होगा, वरना उन पर प्रशासनिक दंड या वित्तीय जुर्माना लगाया जा सकता है।