UAE Central Bank का बड़ा फैसला, अब बैंकों के लिए WhatsApp का इस्तेमाल बंद, ग्राहकों की सुरक्षा के लिए लिया गया निर्णय
यूएई के सेंट्रल बैंक (CBUAE) ने देश के सभी बैंकों और लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों के लिए एक सख्त आदेश जारी किया है. अब कोई भी बैंक ग्राहकों की जानकारी लेने या बैंकिंग सेवाएं देने के लिए WhatsApp जैसे मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा. यह फैसला ग्राहकों के पैसों को सुरक्षित रखने और डेटा चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है.
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WhatsApp पर अब किन कामों के लिए लगी रोक
सेंट्रल बैंक ने साफ किया है कि बैंक अब इन ऐप्स के जरिए ग्राहकों से उनकी निजी जानकारी नहीं मांग सकेंगे. इसके साथ ही पैसे ट्रांसफर करना, लोन से जुड़े निर्देश देना या अकाउंट में बदलाव करने जैसी प्रक्रियाओं को भी इन प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया गया है. सुरक्षा कारणों से अब पासवर्ड, पिन (PIN) और ओटीपी (OTP) भेजने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
| प्रतिबंधित सेवाएं | विवरण |
|---|---|
| सुरक्षा कोड | OTP, PIN और पासवर्ड भेजना बंद |
| निजी जानकारी | ID और पर्सनल डेटा मांगना मना |
| लेनदेन | पैसा ट्रांसफर और बिल पेमेंट पर रोक |
| लोन प्रक्रिया | लोन के निर्देश और अकाउंट बदलाव बंद |
| दस्तावेज | बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म शेयर करना मना |
| विवाद निपटारा | शिकायतों और विवादों का निपटारा अब ऐप्स पर नहीं होगा |
| नयी सेवाएं | मैसेजिंग ऐप्स के जरिए नई सर्विस लॉन्च करना बंद |
क्यों लिया गया यह फैसला और क्या होगा असर
सेंट्रल बैंक के मुताबिक मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल से धोखाधड़ी, फर्जी पहचान और अकाउंट हैकिंग का खतरा बढ़ गया था. साथ ही यह चिंता भी थी कि ग्राहकों का डेटा यूएई के बाहर स्टोर हो सकता है, जो नियमों के खिलाफ है. इस फैसले का सीधा असर यूएई में रहने वाले प्रवासियों और भारतीय समुदाय पर पड़ेगा, जिन्हें अब बैंकिंग काम के लिए केवल सुरक्षित माध्यमों का उपयोग करना होगा.
सभी बैंकों को 30 अप्रैल 2026 तक इस नियम का पालन करना होगा और अपनी व्यवस्था को बदलना होगा. अब ग्राहकों को बैंक की ऑफिशियल मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल, कॉल सेंटर या सीधे बैंक ब्रांच का इस्तेमाल करना होगा. अगर कोई संस्थान इस नियम को नहीं मानता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.