UAE के सेंट्रल बैंक ने एक विदेशी बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है। नियमों का बार-बार उल्लंघन करने की वजह से बैंक को 20 मिलियन दिरहम भरने होंगे। यह बड़ी कार्रवाई बैंकिंग सिस्टम को पारदर्शी और सुरक्षित रखने के लिए की गई है।

Central Bank of the UAE (CBUAE) ने 24 जून 2026 को यह फैसला सुनाया। बैंक पर यह जुर्माना मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने (CFT) वाले नियमों में लगातार लापरवाही बरतने के कारण लगाया गया है। सेंट्रल बैंक ने जांच के बाद पाया कि बैंक फेडरल डिक्री लॉ के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था।

इस मामले में सिर्फ बैंक ही नहीं, बल्कि बैंक के कंप्लायंस हेड (Compliance Head) पर भी 300,000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ की गई है जिन्होंने नियमों की अनदेखी की।

विवरण जानकारी
संस्था जिस पर जुर्माना लगा विदेशी बैंक (नाम गुप्त रखा गया)
कुल जुर्माना राशि 20 मिलियन दिरहम
कंप्लायंस हेड पर जुर्माना 300,000 दिरहम
कार्रवाई की तारीख 24 जून 2026
जुर्माने का मुख्य कारण AML और CFT नियमों में विफलता
नियमन संस्था सेंट्रल बैंक ऑफ द UAE (CBUAE)

CBUAE ने साफ तौर पर कहा है कि वह देश के वित्तीय सिस्टम की ईमानदारी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने यह संदेश दिया है कि राष्ट्रीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करना हर वित्तीय संस्थान के लिए जरूरी है। नियमों को तोड़ने और सिस्टम में बड़ी खामियों को लेकर अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।