UAE सरकार ने बच्चों को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सुरक्षित रखने के लिए एक नया कानून लागू किया है. कई जगहों पर इसे बैन बताया जा रहा है, लेकिन असल में यह बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए बनाए गए कड़े नियमों का एक ढांचा है, जिसे Child Digital Safety (CDS) Law कहा जा रहा है.
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क्या है नया कानून और कब से लागू होगा
इस नए कानून का आधिकारिक नाम Federal Decree-Law No. 26 of 2025 है. यह नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो चुके हैं. हालांकि, डिजिटल कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स को इन नियमों को पूरी तरह लागू करने के लिए एक साल का समय दिया गया है, इसलिए जनवरी 2027 से इन नियमों की पूरी सख्ती देखने को मिलेगी.
प्लेटफॉर्म्स के लिए तय की गईं शर्तें
TikTok, Instagram और Roblox जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स, जो UAE में काम करते हैं, उन्हें अब सख्त नियमों का पालन करना होगा. मुख्य नियम इस प्रकार हैं:
- डेटा सुरक्षा: 13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा अब उनकी माता-पिता की अनुमति के बिना इकट्ठा नहीं किया जा सकेगा.
- कंटेंट फिल्टर: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को उम्र के हिसाब से कंटेंट फिल्टर करने वाले सिस्टम लगाने होंगे और अनजान लोगों के साथ बातचीत को सीमित करना होगा.
- विज्ञापन पर रोक: 13 साल से कम उम्र के बच्चों को टारगेट करके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन दिखाना अब मना होगा.
- एल्गोरिदम में बदलाव: बच्चों के लिए खतरनाक या उन्हें लुभाने वाले रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को हटाना अनिवार्य होगा.
माता-पिता की कानूनी जिम्मेदारी
इस कानून के तहत अब माता-पिता और गार्जियंस की जिम्मेदारी कानूनी रूप से तय कर दी गई है. अब यह अनिवार्य है कि माता-पिता अपने बच्चों की डिजिटल गतिविधियों पर नज़र रखें. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बच्चे केवल उनकी उम्र के हिसाब से सही ऐप का इस्तेमाल करें और फोन में पैरेंटल कंट्रोल चालू रहे.
अन्य महत्वपूर्ण नियम
कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑनलाइन जुआ और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है. इस पूरी व्यवस्था की देखरेख Ministry of Family द्वारा गठित एक नए Child Digital Safety Council के माध्यम से की जाएगी. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी पैरेंटल कंट्रोल टूल्स देने और माता-पिता की सहमति लेने जैसे नियमों का पालन करना होगा.