हाल ही में खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के हवाले से खबर सामने आई है कि UAE में बच्चों का टीकाकरण नहीं कराने वाले माता-पिता पर 20,000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है। यह खबर कामगारों और एक्सपैट्स के बीच काफी तेजी से फैल रही है। हालांकि, आधिकारिक और सार्वजनिक स्रोतों से अभी तक इस नए ड्राफ्ट कानून और इतने भारी जुर्माने की पुष्टि नहीं हो पाई है।

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क्या सच में लगेगा 20,000 दिरहम का जुर्माना

फिलहाल UAE सरकार की तरफ से 20,000 दिरहम के जुर्माने वाले इस नए ड्राफ्ट कानून को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मौजूदा समय में देश में फेडरल लॉ नंबर 3 (2016), जिसे Wadeema’s Law के नाम से भी जाना जाता है, पूरी तरह लागू है। इस कानून के तहत सभी बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और सही समय पर वैक्सीन प्राप्त करने का मूल अधिकार है। सरकार बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काफी सख्त है, लेकिन जुर्माने की रकम को लेकर किसी नए नियम की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद नहीं है।

पुराने ड्राफ्ट और स्वास्थ्य मंत्रालय के नियम

साल 2013 में भी संक्रामक रोगों से जुड़े एक ड्राफ्ट कानून की चर्चा हुई थी, जिसमें बच्चों को वैक्सीन न लगवाने पर 10,000 दिरहम तक के जुर्माने का प्रस्ताव था। लेकिन उस ड्राफ्ट का वर्तमान स्टेटस स्पष्ट नहीं है। देश में स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय (Ministry of Health and Prevention) द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी नए नियम या जुर्माने से जुड़ी जानकारी के लिए केवल सरकारी बयानों और आधिकारिक न्यूज़ पोर्टल्स पर ही भरोसा करें।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com