UAE और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। UAE ने ईरान द्वारा किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है और साफ कहा है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार रखता है। यह मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है और दोनों देशों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है।

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ईरान और UAE के बीच तनाव कैसे बढ़ा?

तनाव की शुरुआत 4 मई 2026 को हुई जब ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमलों के आरोप लगे थे। इन हमलों में नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया था। Fujairah Oil Industry Zone में एक ड्रोन हमले के बाद आग लग गई थी, जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए थे। इसके अलावा, Strait of Hormuz में Adnoc से जुड़े एक जहाज पर भी हमले की खबर आई थी।

दूसरी तरफ, ईरान ने इन हमलों से इनकार किया। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना था कि उनके रक्षात्मक कदम केवल अमेरिकी आक्रमण को रोकने के लिए थे। ईरान ने UAE पर अमेरिका और इजरायल के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया और कहा कि UAE की जमीन पर विदेशी सेना की मौजूदगी ईरान की सुरक्षा के लिए खतरा है।

UAE ने जवाबी कार्रवाई के लिए क्या तर्क दिया है?

UAE सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी। UAE के राज्य मंत्री Khalifa Shaheen Al Marar ने नई दिल्ली में BRICS बैठक के दौरान ईरान के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश करना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।

  • UN चार्टर का हवाला: UAE ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का जिक्र किया है, जो किसी भी सदस्य देश को सशस्त्र हमले की स्थिति में आत्मरक्षा का अधिकार देता है।
  • सुरक्षा अधिकार: UAE ने कहा है कि वह अपनी कानूनी, राजनयिक और सैन्य शक्ति का उपयोग करने का पूरा हक रखता है ताकि किसी भी खतरे का सामना किया जा सके।
  • BRICS विवाद: ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi ने दावा किया था कि UAE ने इजरायल से संबंधों के कारण BRICS के एक साझा बयान को रोका, जिसे UAE ने पूरी तरह खारिज कर दिया है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

ईरान के हमलों में कौन घायल हुआ था?

4 मई 2026 को Fujairah Oil Industry Zone में हुए ड्रोन हमले के बाद लगी आग में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए थे।

UAE ने आत्मरक्षा के लिए किस कानून का जिक्र किया है?

UAE ने संयुक्त राष्ट्र (UN) चार्टर के अनुच्छेद 51 का उल्लेख किया है, जो किसी भी देश को सशस्त्र हमला होने पर आत्मरक्षा का कानूनी अधिकार देता है।