एक 45 वर्षीय व्यक्ति को जेल की सजा सुनाई है

दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने एक 45 वर्षीय व्यक्ति को जेल की सजा सुनाई है। आरोप है कि उसने अपने बेटे के वीजा के लिए नकली डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया। लोक अभियोजन ने बताया है कि इस मामले की जानकारी के बाद जब आरोपी को पकड़ा गया तो उसने आरोप से सख्त मना कर दिया।

बेटे के रेजिडेंसी वीजा के रिन्यूअल के लिए उसने एक व्यक्ति को हायर किया था

उसने बताया कि अपने बेटे के रेजिडेंसी वीजा के रिन्यूअल के लिए उसने एक व्यक्ति को हायर किया था और इस मामले में उसकी कोई भी गलती नहीं है। उसने बताया कि अपनी बेटे के ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ आईडी कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट दिए थे। इतना ही नहीं उसने Dh600 भी दिया था।

देश निकाला की भी सजा दी गई

उसने बताया कि जिस आदमी को उसने हायर किया था उसके द्वारा नकली डॉक्यूमेंट क्यों दिया गया इसकी जानकारी उसे बिल्कुल नहीं है। बाद में कोर्ट ने उसे आरोपी पाया और सजा सुनाई। जेल की सजा के बाद उसे देश निकाला की सजा दी गई है।

 

Lov Singh

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