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  • लोगों को हो सकती है जेल
  • लोक अभियोजक ने साइबर क्राइम के खिलाफ चेतावनी जारी की

साइबर क्राइम के खिलाफ कड़े कदम

संयुक्त अरब अमीरात में साइबर क्राइम के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाते हैं। लोक अभियोजक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आरोपी पर कम से कम 100000 दिरहम जुर्माना और जेल की सजा भी दी जा सकती है। लोक अभियोजन ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इस बारे में जानकारी दी है।

यह है सजा 

कहा गया है कि किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके लोगों के साथ साइबर ठगी करना कानूनन जुर्म है। आरोपी पर भारी मात्रा में जुर्माना और लंबे समय तक की जेल हो सकती है।

क्राइम के कारण अगर किसी तरह का डैमेज होता है तो आरोपी पर 6 महीने की और कम से कम डेढ़ लाख दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति का डाटा चुरा कर उसका गलत इस्तेमाल करना आरोपी को 1 साल जेल और 2 से 5 लाख दिन तक का जुर्माना लग सकता है।

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।