UAE सरकार ने घरेलू कामगारों की भर्ती करने वाली एजेंसियों पर सख्ती बढ़ा दी है। MoHRE (Ministry of Human Resources and Emiratisation) ने नियमों का उल्लंघन करने वाली दर्जनों एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की है। साल 2025 की पहली छमाही में ही 40 ऐसी एजेंसियों पर जुर्माना लगाया गया है, जिन्होंने श्रम कानूनों के करीब 140 नियमों को तोड़ा था। पूरे साल की बात करें तो 57 एजेंसियों ने कुल 300 बार कानून का उल्लंघन किया है।
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क्यों हो रही है एजेंसियों पर कार्रवाई
इन एजेंसियों के खिलाफ मुख्य शिकायतें पैसे रिफंड न करने, सरकार द्वारा तय की गई फीस का पालन न करने और बिना लाइसेंस के कामगारों को बुलाने की मिली थीं। 25 फरवरी 2026 तक सरकार ने 12 ऐसी एजेंसियों को पूरी तरह बंद कर दिया है जो बिना अनुमति के काम कर रही थीं। इनके मामलों को जांच के लिए Public Prosecution को सौंप दिया गया है। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने वाले 200 से ज्यादा फर्जी अकाउंट्स को भी बंद किया गया है।
नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
Federal Decree-Law No. 9 of 2022 के तहत अगर कोई एजेंसी नियमों को नहीं मानती है, तो उन पर 50,000 AED से लेकर 1,000,000 AED तक का भारी जुर्माना लग सकता है। बार-बार गलती करने वाली एजेंसियों का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है और उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। सरकार ने सभी नियोक्ताओं को सलाह दी है कि वे केवल मान्यता प्राप्त और लाइसेंस वाली एजेंसियों के जरिए ही कामगारों को रखें ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।
