अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं और वहां किसी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाएं। UAE सरकार के कड़े नियमों के कारण, विदेश में किया गया नशा आपको दुबई या अन्य अमीरातों में घुसते समय बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत सख्त है और यह उन लोगों पर भी लागू होती है जिन्होंने विदेश में कानूनी तौर पर नशा किया हो।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि UAE में प्रवेश करते समय यदि किसी व्यक्ति के शरीर में प्रतिबंधित पदार्थों के अंश मिलते हैं, तो उस पर आपराधिक मामला चलाया जा सकता है। UAE Customs और सुरक्षा एजेंसियां ब्लड, यूरिन और हेयर टेस्ट (बालों की जांच) का इस्तेमाल करती हैं। खास बात यह है कि बालों की जांच से पिछले कई महीनों तक किए गए नशे का पता लगाया जा सकता है।

नए नियम और जुर्माना

UAE सरकार ने जून 2024 में Cabinet Resolution No. 43 of 2024 लागू किया है। यह नियम उन गैर-निवासी विदेशियों के लिए है जो एंट्री पॉइंट (एयरपोर्ट, सीपोर्ट या बॉर्डर) पर निजी इस्तेमाल की कम मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ पकड़े जाते हैं। इसके तहत जुर्माने का प्रावधान इस प्रकार है:

अपराध की संख्या जुर्माना (AED) अन्य कार्रवाई
पहली बार 5,000 से 20,000 जुर्माना भरने तक एंट्री नहीं मिलेगी
दूसरी बार 10,000 से 30,000 डिपोर्टेशन और 3 साल का एंट्री बैन
तीसरी बार 50,000 से 100,000 डिपोर्टेशन और स्थायी एंट्री बैन

सख्त सजा और डिपोर्टेशन

अगर नशीले पदार्थों की मात्रा तय सीमा से ज़्यादा है या तस्करी का शक होता है, तो Federal Decree-Law No. 30 of 2021 के तहत कड़ी सजा मिलेगी। इसमें पहली बार पकड़े जाने पर कम से कम 3 महीने की जेल या 20,000 से 100,000 AED तक का जुर्माना हो सकता है।

2025 के नए संशोधनों के अनुसार, नशीले पदार्थों के मामले में दोषी पाए गए विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत कम मानवीय आधारों को छोड़कर किसी को राहत नहीं मिलेगी। इसके अलावा, जो लोग जुर्माना नहीं भरेंगे, उन्हें स्थायी रूप से UAE में आने से बैन कर दिया जाएगा।

दवाइयों के लिए ज़रूरी नियम

UAE Ministry of Health and Prevention (MOHAP) ने नियंत्रित दवाओं के आयात के लिए सख्त नियम बनाए हैं। यदि आप कोई ऐसी दवा ले जा रहे हैं जो नियंत्रित श्रेणी में आती है, तो आपके पास ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं:

  • MOHAP से ली गई पूर्व अनुमति
  • दवा की मूल पैकेजिंग (Original Packaging)
  • डॉक्टर का वैध प्रिस्क्रिप्शन (Prescription)
  • डॉक्टर का आधिकारिक पत्र

इन नियमों का पालन न करने पर UAE Customs द्वारा दवाइयां ज़ब्त की जा सकती हैं और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.