संयुक्त अरब अमीरात में ईद अल-अधा के त्योहार से पहले एक बड़ा मानवीय फैसला लिया गया है। यूएई के राष्ट्रपति और अलग-अलग अमीरात के शासकों ने जेलों में बंद हजारों कैदियों को रिहा करने का आदेश जारी किया है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जेल में बंद लोग इस बड़े त्योहार पर अपने परिवार से मिल सकेंगे। सरकारी विभागों और पुलिस प्रशासन ने कैदियों की रिहाई की कानूनी प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी है ताकि वे ईद की खुशियों में शामिल हो सकें।

📰: Saudi Arabia Hajj Rules: बिना Nusuk कार्ड नहीं मिलेगी मक्का में एंट्री, 40 लाख से ज़्यादा बार हुआ स्कैन, नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना और 10 साल का बैन

किस शासक ने कितने कैदियों की रिहाई को दी मंजूरी

यूएई के सभी सात अमीरात के शासकों ने अपनी दयालुता दिखाते हुए अलग-अलग संख्या में कैदियों को माफ किया है। इस फैसले के तहत राष्ट्रपति खुद कैदियों पर लगे अदालती जुर्माने और पैसों की देनदारी को चुकाएंगे। पूरी जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

शासक और संबंधित अमीरात रिहा होने वाले कैदियों की संख्या
राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (यूएई) 956 कैदी (जुर्माना सरकार भरेगी)
उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम (दुबई) 836 कैदी
शेख सऊद बिन सक्र अल कासिमी (रस अल खैमाह) 443 कैदी
शेख हुमैद बिन राशिद अल नुईमी (अजमान) 230 कैदी
शेख डॉ. सुल्तान बिन मुहम्मद अल कासिमी (शारजाह) 227 कैदी
शेख हमद बिन मोहम्मद अल शर्की (फुजैरा) 104 कैदी

इसके अलावा उम्म अल क्वाइन के शासक शेख सऊद बिन राशिद अल मुअल्ला ने भी कई कैदियों की रिहाई को मंजूरी दी है ताकि वे अपने परिवारों के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकें।

कैदियों की रिहाई के लिए क्या हैं नियम और शर्तें

जेल से छूटने वाले सभी कैदियों के लिए कुछ खास नियम तय किए गए हैं। केवल उन्हीं लोगों को इस राहत का फायदा मिल रहा है जो इन शर्तों को पूरा करते हैं।

  • अच्छा व्यवहार: केवल उन कैदियों को छोड़ा जा रहा है जिनका जेल के अंदर आचरण और व्यवहार बहुत अच्छा रहा है।
  • छोटे और वित्तीय अपराध: यह माफी मुख्य रूप से मामूली गलतियों और पैसों से जुड़े मामलों में सजा काट रहे लोगों को दी जा रही है।
  • गंभीर अपराधों पर रोक: मर्डर या अन्य गंभीर अपराधों में शामिल कैदियों को इस माफी योजना में शामिल नहीं किया गया है।
  • सजा का हिस्सा: पात्र कैदियों ने अपनी तय सजा का एक बड़ा हिस्सा जेल में पूरा कर लिया हो और उन्हें पहले कभी ऐसी माफी का लाभ न मिला हो।

इस फैसले से यूएई में रहने वाले कई प्रवासी परिवारों को भी बड़ी राहत मिलेगी जिनके परिजन अनजाने में छोटे-मोटे अपराधों की वजह से जेलों में बंद थे। सरकारी अभियोजन और पुलिस बल इस कानूनी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में लगे हैं ताकि ईद के जश्न से पहले सभी कैदी अपने घर पहुंच जाएं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या कैदियों पर लगे जुर्माने को भी माफ किया जाएगा?

हाँ, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनके द्वारा रिहा किए जा रहे 956 कैदियों के अदालती जुर्माने और वित्तीय देनदारियों को खुद चुकाने का फैसला किया है।

क्या गंभीर अपराधों में बंद कैदियों को भी ईद पर छोड़ा जाएगा?

नहीं, यह माफी केवल अच्छे व्यवहार वाले, मामूली गलतियों और वित्तीय मामलों में बंद कैदियों के लिए है। गंभीर अपराधों के दोषियों को इस माफी से बाहर रखा गया है।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.