UAE के नागरिकों के लिए सरकार ने एमिरेट्स आईडी (Emirates ID) रिन्यू कराने की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) ने अब नागरिकों को उनके कार्ड की एक्सपायरी डेट से छह महीने पहले ही रिन्यूअल के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। यह बदलाव ‘जीरो ब्यूरोक्रेसी प्रोग्राम’ के तहत किया गया है ताकि सरकारी सेवाओं में समय की बचत हो और काम आसानी से हो सके।
घर बैठे पूरी करें आवेदन प्रक्रिया
अब नागरिक ICP की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से रिन्यूअल या कार्ड बदलने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। फॉर्म में से फालतू जानकारियों को हटा दिया गया है और सरकारी डेटा के जरिए फॉर्म ऑटो-फिल हो जाता है, जिससे पूरी प्रक्रिया एक ही स्टेप में सिमट गई है। रिन्यू होने के बाद 21 साल से कम उम्र के लोगों को 5 साल की वैलिडिटी मिलेगी, जबकि 21 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को 10 साल की वैलिडिटी दी जाएगी। वहीं, कार्ड खोने या खराब होने पर मिलने वाले नए कार्ड की वैलिडिटी पुरानी वाली ही बनी रहेगी।
देरी करने पर लगेगा जुर्माना
अथॉरिटी ने साफ किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आईडी एक्सपायर होने के एक महीने के भीतर रिन्यू नहीं कराता है, तो उसे 20 दिरहम प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना अधिकतम 1,000 दिरहम तक हो सकता है। इसके अलावा, जिन नागरिकों की उम्र 15 साल या उससे अधिक है, अगर उनके बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर) रिकॉर्ड अपडेट नहीं हैं, तो उन्हें ICP सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट करानी पड़ सकती है।
