UAE में कंपनी नहीं रख सकती आपका पासपोर्ट, नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना और हो सकती है जेल

UAE में काम करने वाले लाखों प्रवासियों के लिए एक बहुत जरूरी जानकारी है। अगर आपकी कंपनी या मालिक आपका पासपोर्ट अपने पास रखता है, तो यह पूरी तरह गैरकानूनी है। सरकार ने इसे रोकने के लिए कड़े नियम बनाए हैं ताकि किसी भी कर्मचारी का शोषण न हो सके और उन्हें अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले।

नियोक्ता द्वारा पासपोर्ट रखना क्यों है गलत और क्या हैं नियम

UAE सरकार के नियमों के अनुसार, कोई भी कंपनी या मालिक कर्मचारी का पासपोर्ट ज़ब्त नहीं कर सकता। गृह मंत्रालय के सर्कुलर 267 और श्रम कानून (Federal Decree-Law 33) के तहत यह काम पूरी तरह प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि घरेलू कामगारों के लिए भी अलग से कानून है जो उन्हें अपने दस्तावेज़ रखने का अधिकार देता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार पासपोर्ट रोकना जबरन श्रम की श्रेणी में आता है।

कुछ खास मामलों में जैसे वीज़ा रिन्यूअल या सरकारी कागज़ात के लिए पासपोर्ट लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कर्मचारी की लिखित सहमति ज़रूरी है। साथ ही, काम पूरा होते ही पासपोर्ट तुरंत वापस करना होता है। आजकल ज़्यादातर वीज़ा काम ऑनलाइन होते हैं, इसलिए भौतिक पासपोर्ट रखने की ज़रूरत बहुत कम होती है।

पासपोर्ट वापस पाने के लिए कर्मचारी क्या कदम उठा सकते हैं

अगर आपका मालिक पासपोर्ट वापस नहीं कर रहा है, तो आप इन आसान तरीकों को अपना सकते हैं:

  • सबसे पहले अपने नियोक्ता से औपचारिक रूप से पासपोर्ट की मांग करें।
  • अगर बात न बने, तो मानव संसाधन और अमीरातकरण मंत्रालय (MoHRE) में शिकायत दर्ज करें।
  • शिकायत के 14 दिनों बाद भी अगर पासपोर्ट नहीं मिला, तो आप बिना नोटिस दिए नौकरी छोड़ सकते हैं और आपको कोई कानूनी जुर्माना नहीं देना होगा।
  • गंभीर मामलों में आप पुलिस या श्रम न्यायालय की मदद ले सकते हैं।

नियम तोड़ने वाले मालिकों को क्या सजा मिलेगी

पासपोर्ट अवैध तरीके से रखने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करती है। इसके लिए निम्नलिखित दंड तय किए गए हैं:

सज़ा का प्रकार विवरण
जुर्माना हर एक पासपोर्ट के लिए 20,000 AED तक का जुर्माना
जेल 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है
अन्य कार्रवाई वीज़ा सेवाओं का निलंबन और ब्लैकलिस्टिंग