कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है लेबर लॉ
संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लेबर लॉ बनाया गया है। मंत्रालय की यह कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से किसी के अधिकारों का हनन न हो। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) के द्वारा समय समय पर सोशल मीडिया पर अपडेट जारी किया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके।
रिक्रूटमेंट और वीजा शुल्क चुकाना नियोक्ता का है काम
इस बात की जानकारी रिक्रूटमेंट और वीजा शुल्क नियोक्ता के द्वारा चुकाया जाता है। बताया गया है कि नियोक्ता recruitment और employment शुल्क कामगार से नहीं ले सकता है। अगर किसी कामगार पर नियोक्ता वीजा शुल्क चुकाने का दबाव बनाता है तो यह कानूनन अपराध है। इसकी शिकायत तुरंत करें।
नियोक्ता को इस बात का ख्याल रखना होगा कि वह कामगार को वही काम दें जिसपर परमिट में रजामंदी बनी है। कामगार का परमिट मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।