UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने कमीशन-आधारित काम, कॉन्ट्रैक्ट और सेवा समाप्ति के लाभों को लेकर स्पष्ट नियम जारी किए हैं। फेडरल डिक्री-लॉ नंबर 33 ऑफ 2021 के तहत, कमीशन-ओनली काम पूरी तरह से वैध है, बशर्ते इसे MoHRE में रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट में साफ तौर पर लिखा गया हो। अब किसी भी तरह के बदलाव के लिए केवल लिखित सहमति ही मान्य होगी।

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कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी के नियम

मंत्रालय ने साफ किया है कि वेतन या पद जैसे मुख्य नियमों में कोई भी बदलाव बिना लिखित मंजूरी के नहीं किया जा सकता है। मौखिक समझौतों की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। इसके अलावा, 1 जून 2026 से प्रभावी हुए नए वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) के तहत अब कंपनियों को हर महीने की पहली तारीख तक सैलरी देना अनिवार्य है। अब पुराने 15 दिन के ग्रेस पीरियड की सुविधा खत्म कर दी गई है।

ग्रेच्युटी और अन्य लाभ

प्रवासी कर्मचारियों के लिए एंड-ऑफ-सर्विस ग्रेच्युटी की गणना आखिरी बेसिक सैलरी के आधार पर होगी। यदि कोई कर्मचारी कमीशन-ओनली आधार पर काम करता है, तो उसके लाभों की गणना पिछले 6 महीनों की औसत आय के हिसाब से की जाएगी। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के 14 दिनों के भीतर सभी बकाया राशि और ग्रेच्युटी का भुगतान करना होगा।

विवरण नियम
ग्रेच्युटी (पहले 5 साल) 21 दिन की बेसिक सैलरी प्रति वर्ष
ग्रेच्युटी (5 साल के बाद) 30 दिन की बेसिक सैलरी प्रति वर्ष
ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 2 साल की कुल सैलरी
सैलरी भुगतान की तारीख हर महीने की 1 तारीख

सभी कर्मचारी अब फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करेंगे, क्योंकि अनलिमिटेड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए गए हैं। यदि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूरी होने के बाद भी काम जारी रहता है, तो वह अपने आप उन्हीं शर्तों पर रिन्यू हो जाएगा।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.