UAE Visa Rules: यूएई में नौकरी के लिए अब जरूरी हुआ 'गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट', घाना के नागरिकों के लिए बदला नियम

Aanya5 August 20262 min read79 viewsUAE
UAE Visa Rules: यूएई में नौकरी के लिए अब जरूरी हुआ 'गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट', घाना के नागरिकों के लिए बदला नियम

यूएई में काम करने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। Ghana के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए यूएई वर्क वीज़ा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब जो भी घाना के नागरिक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में नौकरी पाने के लिए वीज़ा आवेदन करेंगे, उन्हें अपने साथ 'गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट' (Good Conduct Certificate) लाना अनिवार्य होगा। इसे पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट या पीसीसी (PCC) के नाम से भी जाना जाता है।

नियमों का विस्तार और समय सीमा

यह नया फैसला UAE Cabinet Decision No. 1/36 of 2026 और Federal Authority for Identity and Citizenship Decision No. 1/36 of 2026 के तहत लिया गया है। इस नियम को दो चरणों में लागू किया गया है। पहले चरण की शुरुआत 30 मार्च 2026 से हुई, जो उन सभी श्रेणियों के कामगारों पर लागू है जो घाना से वर्क वीज़ा की मांग कर रहे हैं। इसके बाद, दूसरे चरण के तहत 20 जुलाई 2026 से यह नियम उन सभी श्रमिकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है जो यूएई पहुंच रहे हैं।

प्रमाणन और प्रक्रिया की जानकारी

सिर्फ सर्टिफिकेट बनवाना ही काफी नहीं है, बल्कि इस दस्तावेज़ का पूरी तरह से प्रमाणित होना भी जरूरी है। सरकारी आदेश के अनुसार, इस Good Conduct Certificate को घाना के विदेश मंत्रालय और अकरा (Accra) स्थित यूएई दूतावास से प्रमाणित कराना होगा। यदि यह सर्टिफिकेट इन दो जगहों से प्रमाणित नहीं होगा, तो इसे यूएई के अधिकारी स्वीकार नहीं करेंगे।

इसके अलावा, जो घाना के नागरिक वर्तमान में Visit Visa पर यूएई में रह रहे हैं और अपने वीज़ा को वर्क वीज़ा में बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने ऐसे लोगों को अपने आव्रजन यानी इमिग्रेशन स्टेटस को सही करने के लिए 45 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया है। इस अवधि के भीतर उन्हें नियम के अनुसार सभी जरूरी कार्रवाई पूरी करनी होगी।

दूतावास के साथ समन्वय

घाना के विदेश मंत्रालय ने अपने सभी नागरिकों को सलाह दी है कि वे इस काम को बिना देरी के पूरा करें ताकि वीज़ा मिलने में कोई रुकावट न आए। मंत्रालय ने यह भी बताया कि वे UAE Embassy in Accra के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इस प्रक्रिया में किसी को कोई परेशानी न हो। यदि किसी भी नागरिक को इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए या कोई उलझन है, तो वे सीधे घाना के विदेश मंत्रालय, Ghana Police Service या अकरा में स्थित यूएई दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। यह नियम वहां के प्रवासियों के लिए सुरक्षा और कानूनी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

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