UAE का नया नियम, ई-सिगरेट लिक्विड पर लागू होगा मिनिमम एक्साइज टैक्स, 1 सितंबर से बदलेगी कीमतें.

UAE में रहने वाले उन सभी लोगों के लिए एक जरूरी अपडेट है जो इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग डिवाइस या वेपिंग का इस्तेमाल करते हैं। UAE के Ministry of Finance ने घोषणा की है कि ई-सिगरेट में इस्तेमाल होने वाले लिक्विड पर अब Dh1 प्रति मिलीलीटर का न्यूनतम एक्साइज टैक्स लगाया जाएगा। यह नया नियम 1 सितंबर 2026 से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इस फैसले का मुख्य मकसद बाजार में बिकने वाले इन उत्पादों पर टैक्स नियमों को और भी ज्यादा मजबूत और स्पष्ट बनाना है।
टैक्स के नए नियम और इसका असर
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस नए नियम के लागू होने के बाद लिक्विड की बोतल की कीमत सीधे तौर पर प्रभावित होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि आप 10mL की बोतल खरीदते हैं, तो उस पर कम से कम Dh10 का टैक्स लगेगा। इसी तरह, अगर बोतल 30mL की है, तो उस पर न्यूनतम टैक्स Dh30 देना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम तंबाकू और इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग उत्पादों के बीच एक जैसा मानक तय करने के लिए उठाया गया है।
मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस बदलाव से देश के एक्साइज टैक्स सिस्टम की प्रभावशीलता बढ़ेगी और मार्केट में चल रही अनियंत्रित गतिविधियों पर रोक लगेगी। यह बदलाव मार्केट में हो रहे नए विकास के साथ तालमेल बिठाने की एक कोशिश है।
मौजूदा टैक्स रेट और सरकारी मंशा
आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ई-सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर पहले से लागू 100% एक्साइज टैक्स की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वह दर पहले की तरह ही लागू रहेगी। सरकार का जोर इस बात पर है कि सभी प्रकार के स्मोकिंग प्रोडक्ट्स पर टैक्स का एक जैसा और सही तरीके से पालन हो।
यह निर्णय आने वाले कुछ हफ्तों में लागू हो जाएगा, इसलिए वेपिंग का शौक रखने वाले या ई-सिगरेट का उपयोग करने वाले प्रवासियों को इस नए वित्तीय बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। Ministry of Finance की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह नियम पारदर्शिता लाने और टैक्स की चोरी रोकने की दिशा में एक अहम कदम है। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट Ministry of Finance पर जाकर अपडेट देख सकते हैं।