UAE सरकार ने ग्राहकों को नकली सामान खरीदने के प्रति सावधान किया है। बाजार में धोखाधड़ी रोकने के लिए अब प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अगर कोई व्यक्ति नकली सामान के कारोबार में लिप्त पाया गया, तो उसे भारी जुर्माने और जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा।

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UAE के कानूनों के मुताबिक, नकली सामान बेचने वालों पर 10 लाख दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। Federal Decree-Law No. 36 of 2021 के तहत ट्रेडमार्क की नकल करने या जानबूझकर नकली सामान बेचने पर कम से कम 1 लाख से लेकर 10 लाख दिरहम तक का जुर्माना और जेल हो सकती है। अगर कोई दोबारा यह गलती करता है, तो जुर्माना दोगुना हो सकता है और उसका बिजनेस भी 6 महीने के लिए बंद किया जा सकता है।

Ministry of Economy (MoEc) ने Federal Decree-Law No. 42 of 2023 लागू किया है, जो कमर्शियल धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत नकली या खराब सामान बनाने, बेचने, स्टोर करने या मार्केटिंग करने वालों को 2 साल तक की जेल और 5 हजार से 10 लाख दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही ट्रेड लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

सख्ती को लेकर आंकड़े बताते हैं कि साल 2023 की शुरुआत से अब तक 4,444 बार चेकिंग अभियान चलाए गए, जिनमें 620 उल्लंघन मिले। वहीं Dubai Customs ने 2024 में 54 बड़े ऑपरेशन चलाकर लगभग 1 करोड़ 8 लाख नकली ब्रांडेड सामान जब्त किए। Dubai Police ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर नकली सामान बेचने वालों को भी चेतावनी दी है कि कानून की जानकारी न होना उन्हें सजा से नहीं बचा पाएगा।

ग्राहकों के अधिकार और नियम

Consumer Protection Law No. 15 of 2020 के तहत ग्राहकों को कई अधिकार दिए गए हैं। अगर किसी ग्राहक को अनजाने में नकली सामान बेचा गया है, तो दुकानदार को वह सामान बदलना होगा या उसके पूरे पैसे वापस करने होंगे। ग्राहक इस नुकसान के लिए मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं।

अगर किसी को बाजार में नकली सामान मिलता है, तो वह इसकी शिकायत Ministry of Interior के Economic Crimes Section या संबंधित अमीरात के Department of Economic Development (DED) में कर सकता है। शिकायत के लिए Ministry of Economy ने हेल्पलाइन नंबर 600-522-225 भी जारी किया है।