UAE सरकार ने सोशल मीडिया और इंटरनेट पर फैलने वाली गलत जानकारियों को रोकने के लिए बहुत सख्त कानून बनाए हैं। अब अगर कोई व्यक्ति देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है या अफवाहें फैलाता है, तो उसे जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। यह नियम वहां रहने वाले सभी प्रवासियों और भारतीयों के लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ी मुसीबत बन सकती है।

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गलत खबर और अपमान पर कितना जुर्माना लगेगा?

UAE के कानूनों के मुताबिक, अफवाहें फैलाना एक गंभीर अपराध है। Federal Decree-Law No. 34 के तहत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से झूठी खबर फैलाने पर कम से कम एक साल की जेल और 1 लाख AED जुर्माना हो सकता है। अगर मामला राजनीतिक तनाव या संकट के समय का है, तो यह सज़ा दो साल की जेल और 2 लाख AED जुर्माने तक बढ़ सकती है।

  • धार्मिक अपमान: धर्म या धार्मिक प्रतीकों का मज़ाक उड़ाने पर 2.5 लाख से 10 लाख AED तक का जुर्माना और जेल हो सकती है।
  • राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान: देश के प्रतीकों या सरकारी संस्थाओं का अनादर करने पर 50,000 से 5 लाख AED तक जुर्माना लग सकता है।
  • नया मीडिया कानून (May 2025): इसके तहत पहली बार गलत जानकारी देने पर 5,000 AED और बार-बार ऐसा करने पर 10,000 AED जुर्माना देना होगा।

National Media Authority और नए नियम क्या हैं?

दिसंबर 2025 में National Media Authority की स्थापना की गई है। यह संस्था अब डिजिटल मीडिया, कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए नियम बनाएगी और उन्हें लाइसेंस देगी। UAE Media Council की सचिव जनरल Mohammed Al Shehhi ने कहा कि यह सिस्टम फ्री स्पीच को रोकने के लिए नहीं, बल्कि सेक्टर को सुरक्षित बनाने के लिए है।

सरकार ने एक नया AI और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। Maitha Al Suwaidi के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म विज्ञापन और मीडिया कंटेंट की जांच करेगा ताकि फर्जी विज्ञापनों और गलत खबरों को पकड़ा जा सके।

प्रवासियों के लिए Public Prosecution की चेतावनी

UAE Public Prosecution ने साफ कहा है कि कानून की जानकारी न होना कोई बचाव नहीं है। सोशल मीडिया पर किसी भी खबर को केवल इसलिए शेयर करना कि वह आपको सच लगी, आपको अपराधी बना सकता है। प्रवासियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों से ही जानकारी लें और किसी भी ऐसी पोस्ट को शेयर न करें जो देश की सुरक्षा या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाती हो।

Frequently Asked Questions (FAQs)

UAE में झूठी खबर फैलाने पर कितनी सज़ा हो सकती है?

Federal Decree-Law No. 34 के तहत कम से कम एक साल की जेल और 1 लाख AED का जुर्माना हो सकता है। संकट के समय यह सज़ा दो साल जेल और 2 लाख AED तक जा सकती है।

क्या बिना किसी गलत इरादे के पोस्ट शेयर करने पर भी जुर्माना लगेगा?

हाँ, UAE कानून के मुताबिक बिना किसी बुरे इरादे के भी गलत जानकारी या अफवाहों को शेयर या रीपोस्ट करने पर आपको कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.