संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वीजा एक्सपायर होने से पहले उन्हें वीजा रिन्यू कर लेना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है। एक बार अगर UAE residence visa एक्सपायर हो जाता है तो उसके कानूनी कार्यवाही से गुजरना पड़ता है।
ICP के द्वारा वीजा उल्लंघन मामले में तय किया गया है जुर्माना
बताते चलें कि इस बात की जानकारी दी गई है कि रेजिडेंस या विजिट वीजा एक्सपायर होने के बाद रिन्यूअल के लिए ग्रेस पीरियड दिया जाता है। इस दौरान अगर कोई वीजा रिन्यूअल नहीं करता है तो उस पर Dh50 प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। अगर रेजिडेंस वीजा एक्सपायर हो जाता है तो Emirates ID भी अपने आप ही एक्सपायर हो जाता है।
वहीं अगर आप यूएई हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके साथ साथ आपके डिपेंडेंट का रेजिडेंस वीजा हमेशा के लिए कैंसिल हो। यह प्रक्रिया स्पॉन्सर के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। एंप्लॉयमेंट Residence वीजा कैंसिल करने के लिए Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) से अनुमति लेनी पड़ती है।